रामपुरः रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन की पहली आम बैठक होटल मूड फूड में आयोजित हुई और देर शाम तक चली। सभा को संबोधित करते हुए, रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पी.के. चावला ने कर विशेषज्ञों को 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली संशोधित जीएसटी दरों में होने वाले बदलावों के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया और कहा कि अब व्यापारियों, उद्यमियों और समाज के हर वर्ग को लाभ होगा।
वस्तुओं की खरीद-बिक्री पर आरआईटीसी की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात बढ़ी हुई दरों पर खरीदे गए माल को कम दरों पर बेचने पर आरआईटीसी को उलटने की कोई आवश्यकता या बाध्यता नहीं होगी। हालाँकि, यदि संबंधित वस्तु को 22 सितंबर 2025 से पूर्ण कर छूट प्रदान की गई है, तो उस स्थिति में आरआईटीसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पूर्व बार अध्यक्ष पी.के. चावला ने ईंट भट्टों पर कर निर्धारण, उत्पन्न हो रही माँग और भट्टों पर कर दरों पर विस्तृत व्याख्यान दिया और कर अधिवक्ताओं से अपने मुवक्किलों को लाभान्वित करने का आग्रह किया। बैठक में वरिष्ठ कर अधिवक्ता नासिर अली खान ने पी.के. चावला के ज्ञानवर्धक व्याख्यान की सराहना की और सभी से व्यापारी समुदाय और आम जनता के लाभ के लिए उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करने का आग्रह किया।
अंत में, रामपुर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट सर्वेश बहादुर सक्सेना ने 22 सितंबर, 2025 को देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि बताते हुए इसे मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि और मुद्रास्फीति कम करने की दिशा में एक कदम बताया।
बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट सर्वेश बहादुर सक्सेना ने की और संचालन बार महासचिव एडवोकेट पी.के. भांडा ने किया। बैठक में एडवोकेट अजीम इकबाल खान, शैलेंद्र कुमार विद्यार्थी, गुलवेज खान, अतुल सक्सेना, राम जी टंडन, गौरव कुमार अग्रवाल, मशकूर अहमद शम्सी, प्रदीप कुमार अग्रवाल, कार्तिक सिंघल, अंकित सिंघल आदि ने भाग लिया।
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