रामपुरः थाना शहजादनगर पुलिस द्वारा भगवान देवी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, ग्राम मेघा नंगला में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को देश में लागू हुए तीनों नए आपराधिक कानूनों — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) — की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, विशेषकर युवाओं को नए कानूनों की मूल भावना, सुधारों और व्यावहारिक उपयोग के प्रति जागरूक करना था। थाना शहजादनगर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये तीनों कानून भारतीय न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हैं। इनका मकसद न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और पीड़ित केंद्रित बनाना है।
पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को नए कानूनों के प्रमुख बिंदुओं से अवगत कराया, जिनमें शामिल हैं:
- जीरो एफआईआर की सुविधा — किसी भी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था।
- ई-एफआईआर — ऑनलाइन माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा।
- समयबद्ध न्याय प्रक्रिया — मुकदमों के त्वरित निस्तारण पर जोर।
- महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित सशक्त प्रावधान।
- प्रौद्योगिकी और फोरेंसिक साक्ष्यों के उपयोग पर बल।
- पीड़ित-केंद्रित प्रावधान, जिनसे न्याय प्रक्रिया में पीड़ित की भूमिका सशक्त बनेगी।
अधिकारियों ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच विश्वास को और मजबूत करना है। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपील की कि वे नए कानूनों की जानकारी समाज के अन्य वर्गों तक भी पहुंचाएं और नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में इनका पालन करें।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं ने भी सवाल पूछकर नए कानूनों की बारीकियों को समझने में रुचि दिखाई। पुलिस द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वे कानूनी जानकारी को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनाएं।
थाना शहजादनगर पुलिस ने बताया कि इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम जनपद के अन्य थानों में भी आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों को नए कानूनों की पूरी जानकारी दी जा सके और समाज में विधिक साक्षरता को बढ़ावा मिले।
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