रामपुर: रामपुर शहर में सिविल लाइंस क्षेत्र में शौकत अली मार्ग पर गन्ना विभाग की जमीन पर सड़क पटरी पर अस्थायी रूप से बनी दुकानों को अब रामपुर सिविल कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासनिक स्तर पर ध्वस्त कर दिया गया है। सिविल कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मौके पर मौजूद नगर निगम की टीम द्वारा की जा रही कार्रवाई का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र भी मौके पर पहुंचे।
जिलाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए बताया कि करीब 40 से 45 साल पहले बनी इन दुकानों को ध्वस्त करने के लिए सिविल कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए थे, जिसके चलते दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। शहर में इस मार्ग पर यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए अब सड़क को चौड़ा किया जाएगा, ताकि लोगों को जाम की समस्या से न जूझना पड़े। गौरतलब है कि कुछ समय पहले नगर निगम ने जनहित में इन दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिस पर दुकानदारों ने सिविल कोर्ट में वाद दायर किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 11 अप्रैल को नगर पालिका के पक्ष में फैसला सुनाया था तथा मानवीय आधार पर दुकानें खाली करने के लिए 15 दिन का समय प्रदान किया था तथा दुकानदारों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दुकानों से सामान हटाकर नगर पालिका को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए थे। इसके बाद दुकानदारों ने जिला न्यायालय में अपील की थी।
जिला न्यायालय स्तर पर अपील खारिज कर दी गई तथा सिविल न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए दुकानदारों को 27 अप्रैल की शाम तक अपनी दुकानें खाली करने के निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी ने कहा कि शहर का व्यवस्थित एवं सुनियोजित विकास तथा आम लोगों की सुविधा एवं सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासनिक स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अवैध निर्माण, अवैध कब्जे एवं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है तथा नियमित निगरानी भी की जा रही है।
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