Rahul Gandhi Bail : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को ज़मानत दे दी। कोर्ट ने राहुल गांधी को बीस-बीस हज़ार रुपये की दो ज़मानत राशि जमा करने के आदेश के साथ ज़मानत दे दिया। यह मामला साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा है। मंगलवार को ही कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी के वकील ने ज़मानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिसे मानहानि और आपत्तिजनक बताया गया था। इस बयान के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी का बयान सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है और इसका देश के सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
अदालत द्वारा तलब किए जाने के बाद, राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उनके वकील ने अदालत में ज़मानत याचिका दायर की, जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया। अदालत ने ज़मानत की शर्तों के अनुसार राहुल गांधी को 20-20 हज़ार रुपये के दो मुचलके जमा करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। मानहानि का यह मामला सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर किया था। अदालत का यह भी मानना था कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणी सेना का मनोबल तोड़ने वाली है।
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