अब रात में 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

खबर सार :-
नए आदेश के मुताबिक आईएमएफएल ऑफ शॉप (जहां से शराब खरीद कर ले जाई जाती है) अब रात 11 बजे तक खुली रह सकेंगी। पहले इन दुकानों को इससे पहले बंद करना पड़ता था। वहीं आईएमएफएल ऑन प्रीमाइसिस यानी शराब परोसने वाली जगहें जैसे बार, क्लब और रेस्टोरेंट अब दोपहर 12:30 ब

अब रात में 11 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
खबर विस्तार : -

गुवाहाटी: गुवाहाटी शहर में शराब की बिक्री और परोसने के समय को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। असम आबकारी विभाग ने नए निर्देश जारी कर शराब की दुकानों और बार-रेस्तरां को तय समय से ज्यादा देर तक खुले रहने की अनुमति दे दी है। 

11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकाने

नए आदेश के मुताबिक आईएमएफएल ऑफ शॉप (जहां से शराब खरीद कर ले जाई जाती है) अब रात 11 बजे तक खुली रह सकेंगी। पहले इन दुकानों को इससे पहले बंद करना पड़ता था। वहीं आईएमएफएल ऑन प्रीमाइसिस यानी शराब परोसने वाली जगहें जैसे बार, क्लब और रेस्टोरेंट अब दोपहर 12:30 बजे तक शराब परोस सकेंगे। पहले यह समय सीमा रात 12 बजे तक थी। यह संशोधित समय सारिणी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, लेकिन यह गुवाहाटी शहर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। 

विवाद खड़ा होने पर मुख्यमंत्री ने दी सफाई

विभागीय अधिसूचना के जरिए यह जानकारी दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 5 अप्रैल को खबरें आई थीं कि सरकार होटल और बार इंडस्ट्री को राहत देने और बढ़ती मांग को देखते हुए समय बढ़ा सकती है। हालांकि, उस समय विवाद भी खड़ा हो गया जब मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने डिब्रूगढ़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे राज्य में शराब की दुकानें सुबह 2 बजे तक खुली रहेंगी। इस बयान से कानून-व्यवस्था पर बहस शुरू हो गई।

 बाद में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए स्पष्ट किया कि सुबह 2 बजे तक खुलने का नियम पूरे असम पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि समय विस्तार केवल गुवाहाटी में और विभागीय अधिसूचना के जरिए किया गया है।
 

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