निर्धारित वजन सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने पर यात्रियों को देना पड़ेगा जुर्माना

खबर सार :-
सफर के दौरान यात्रियों को कितना वजन का लगेज ले जाना है, ज्यादातर यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं होती है। स्लीपर एसी और जनरल कोच के लिए रेलवे ने सामान के वजन की सीमा तय कर रखी है।

निर्धारित वजन सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने पर यात्रियों को देना पड़ेगा जुर्माना
खबर विस्तार : -

झांसीः ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अपने साथ कितन लगेज ले जाना है इसकी जानकारी नहीं होती है। जबकि रेलवे ने इसके लिए  सीमाएं तय कर रखी है। जो यात्री बहुत अधिक लगेज के साथ यात्रा करते हैं उनके लगेज के कारण उनके सहयात्रियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। 

अधिक लगेज से हो सकता है यात्रियों में विवाद

यही अधिक लगेज भी यात्रियों में विवाद का कारण बनता है। यह यात्री अपने लगेज को बेतरतिब तरीके से कंपार्टमेंट में एवं निकास द्वार पर भी रख देते हैं। जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में भी असुविधा होती है। त्योहारी सीजन एवं शादियों के सीजन में क्योंकि ट्रेन में भीड़ अधिक बढ़ जाती है, इसलिए रेलवे विभाग ने यात्रियों की निगरानी शुरू कर दी है। इसके लिए टीटीई से लेकर रेल कर्मियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यह लोग दिन-रात चेकिंग कर जुर्माना वसूलने का काम कर रहे हैं।

अधिक लगेज मिलने पर प्रति किलोग्राम के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। जनरल कोच के लिए रेलवे ने 35 किलोग्राम की लिमिट तय कर रखी है। इसका मतलब है कि एक यात्री अपने टिकट के साथ 35 किलोग्राम तक का वजन लेकर यात्रा कर सकता है। 

कितना लग सकता है जुर्माना

इससे अधिक समान होने पर रेलवे 10 रुपए से लेकर ₹50 प्रति किलोग्राम तक का जुर्माना लगा सकता है। स्लीपर और थर्ड एसी कोच में सफर करने वालों को प्रति यात्री 40 किलोग्राम तक का वजन साथ ले जाने की लिमिट है 10 किलोग्राम तक अतिरिक्त वजन ले जाने की भी छूट रेलवे देता है यानी स्लीपर और थर्ड एसी कोच में चलने वाले यात्री अपने साथ 50 किलोग्राम तक का वजन लेकर जा सकता है इससे अधिक वजन ले जाने पर जुर्माना देना पड़ेगा। 

तय किया गया है लगेज का वजन

फर्स्ट एसी कोच के लिए प्रति यात्री 70 किलोग्राम तक का वजन निर्धारित है। इसके अलावा हर यात्री को 15 किलोग्राम तक और वजन ले जाने की भी सुविधा मिलती है यानी फर्स्ट एसी कोच का यात्री अपने साथ 85 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। इससे अधिक पाए जाने पर रेलवे विभाग उस यात्री पर जुर्माना लगा सकता है। इस बारे में और अधिक बताते हुए अमन वर्मा वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक झांसी ने बताया की तय मानक से अधिक लगेज लेकर चलने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला जा रहा है इसके लिए स्टेशन पर अभियान चलाया गया है इसके लिए दिन और रात की टीम भी गठित कर दी गई है।

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