Pet Dogs Ban 2025: चंडीगढ़ प्रशासन ने पालतू और कम्युनिटी डॉग्स के लिए नए बायलॉज (Bylaws) जारी किए हैं। शहर को साफ-सुथरा और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम ने ये नियम लागू किए हैं। इसके तहत डॉग ओनर्स को अब रजिस्ट्रेशन, नस्ल, संख्या और व्यवहार से जुड़े कड़े प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना या कुत्ता जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
नगर निगम ने सात ऐसी नस्लों को पालतू के रूप में रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है जिन्हें खतरनाक माना गया है। इनमें प्रम—अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, पिटबुल टेरियर, बुल टेरियर, केन कोरसो, डोगो अर्जेंटीनो और रॉटवीलर शामिल हैं। अब कोई भी व्यक्ति इन नस्लों के कुत्तों को नहीं पाल सकेगा। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से ये कुत्ते हैं, उन्हें 45 दिनों के भीतर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने की छूट दी गई है। समयसीमा का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने अब घर के आकार के अनुसार कुत्तों की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है:
यदि किसी घर में तीन मंजिलें हैं और अलग-अलग परिवार रहते हैं, तो प्रत्येक परिवार अपनी मंजिल के अनुसार एक-एक कुत्ता पाल सकता है, परंतु अलग रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

नये नियम के अनुसार, चंडीगढ़ प्रशासन को अगर किसी पालतू जानवर के साथ दुर्व्यवहार या लापरवाही की शिकायत मिलती है, तो निगम की टीम मौके पर जाकर जांच और सबूत एकत्र करेगी। इस जांच में आरोपों से संबंधी शिकायत सही पाए जाने पर कुत्ते को जब्त किया जा सकता है और मालिक पर एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
प्रशासन ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर पालतू कुत्तों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। इनमें सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और नगर निगम द्वारा अधिसूचित सभी पार्क शामिल हैं । इससे निश्चित तौर पर पालतू जानवरों की सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा और शहर की स्वच्छता — तीनों को एक साथ बनाए रखा जा सकेगा।
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