लखनऊः यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ बबिता रानी के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए 30 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश सीबीआई एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता में उनके विश्राम कक्ष में प्री ट्रायल बैठक थी।
इसमें मीनाक्षी सोनकर, अपर जिला जज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के साथ निखिल जौहरी सहायक एलडीएम एवं भारतीय स्टेट बैंक, इण्डियन ओवरसीज, आईडीबीआई, पंजाब नेशनल, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब एण्ड सिंध, आईसीआईसीआई, यश, एक्सिस, एचडीएफसी, टाटा, यूको, इण्डियन, श्रीराम फाइनेंश, बंधन बैंक के पदाधिकारियों, नामिका अधिवक्ताओं तथा मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित थे। इसमें चिन्हित वादों का अधिक से अधिक निस्तारण करने पर विचार किया गया।
यहां उपस्थित समस्त पदाधिकारियों को अपने बैंक के बाहर राष्ट्रीय लोक अदालत का अत्यधिक प्रचार-प्रसार कराने के लिए निर्देशित किया गया। नोडल अधिकारी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में कहा कि लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने के लिये वैकल्पिक मंच प्रदान करना है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित होती है।
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