Sonbhadra News : दुष्कर्म और हत्या के दोषी हरिमंगल खरवार को आजीवन कारावास और जुर्माना

खबर सार :-
सोनभद्र में दुष्कर्म और हत्या के आरोपी हरिमंगल खरवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानें इस जघन्य अपराध के बारे में और कैसे न्यायालय ने दोषी को सजा दी।

Sonbhadra News : दुष्कर्म और हत्या के दोषी हरिमंगल खरवार को आजीवन कारावास और जुर्माना
खबर विस्तार : -

सोनभद्र : सोनभद्र जिले में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू, अर्चना रानी की अदालत ने दोषी हरिमंगल खरवार को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, हरिमंगल पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यदि वह अर्थदंड अदा करने में असमर्थ रहता है, तो उसे अतिरिक्त दो महीने की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषी द्वारा जेल में बिताए गए समय को उसकी सजा में समाहित किया जाएगा।

यह मामला 8 दिसंबर 2020 को थाने में दर्ज हुई तहरीर से शुरू हुआ था। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 7 दिसंबर 2020 को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी, लेकिन वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटी। सुबह तक जब वह नहीं आई, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और अंततः खेत में एक महिला का शव पड़ा हुआ पाया। शव की पहचान मृतका के रूप में हुई और यह पाया गया कि उसकी हत्या से पहले दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान, हरिमंगल खरवार का नाम सामने आया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए और आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें, गवाहों के बयान और उपलब्ध प्रमाणों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनाया। सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। इस फैसले ने न्याय की एक बड़ी मिसाल कायम की है, और यह संदेश दिया है कि कानून के सामने अपराधी को किसी भी हालत में बचने का मौका नहीं मिलेगा।

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