बिना अनुमति रोड कटिंग पर 17 लाख का जुर्माना

खबर सार : -
सरकारी संपत्ति की देखरेख करना सबकी जिम्मेदारी है। नगर निगम इसी भावना से प्रेरित होकर अपील भी करता रहता है कि रोड कटिंग न करें। लेकिन जब नियमों के विपरीत काम होता है तो निगम कार्रवाई भी करता है।

खबर विस्तार : -

लखनऊः नगर निगम लखनऊ ने हजरतगंज रामतीर्थ वार्ड के अंतर्गत अवैध तरीके से रोड कटिंग मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 17 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई नगर निगम के अभियंत्रण विभाग द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षण के दौरान की गई। जानकारी के अनुसार, हजरतगंज रामतीर्थ वार्ड स्थित चिड़ियाघर के बगल में भालू वाली गली में बिना किसी अनुमति के सीवर लाइन के लिए सड़क काटी जा रही थी। इस पर स्थानीय नागरिकों और क्षेत्रीय पार्षदों ने आपत्ति जताई।

मामला नगर निगम अधिकारियों के संज्ञान में आया तो जोन एक से अधिशासी अभियंता किशोरीलाल मौके पर पहुंचे। मौके पर बिना अनुमति के रोड कटिंग की जा रही थी। नगर निगम की रिपोर्ट में बताया गया है कि भालू वाली गली में रोड कटिंग का क्षेत्रफल लगभग 100 वर्ग मीटर था। निर्धारित दर के अनुसार ₹3420 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जुर्माना राशि ₹3,42,000 तय की गई। इसके अलावा नियमानुसार पांच गुना अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए कुल ₹17,10,000 का जुर्माना लगाया गया।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी। साथ ही संबंधित विभाग से बिना पूर्व अनुमति कार्य करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभियंत्रण विभाग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश वन निगम को नोटिस भेज दिया है। जुर्माना राशि तत्काल नगर निगम के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के अनुसार, बिना अनुमति के सड़क काटना नगर निगम के नियमों का उल्लंघन है। इससे नागरिकों को असुविधा होती है। साथ ही शहर की सड़कें भी खराब होती हैं। ऐसे मामलों में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 

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