Lucknow News: लखनऊ नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) ने कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए सोमवार को एक नई एडवाइजरी जारी की। पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत जारी दिशा-निर्देशों में पालतू कुत्तों (pet dogs) के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को पट्टे के साथ ही घुमाने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम (Lucknow Municipal Corporation) द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RAW) और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को स्थानीय नागरिकों और फीडर्स की मदद से अपने क्षेत्रों में भोजन के स्थान निर्धारित करने होंगे। ये स्थान बच्चों और बुजुर्गों के आने-जाने वाले क्षेत्रों और मुख्य प्रवेश व निकास द्वारों से दूर होने चाहिए। इसके साथ ही, कुत्तों को केवल निर्धारित समय पर ही भोजन देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, भोजन स्थल पर मौजूद कुत्तों का नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण अनिवार्य होगा।
नगर निगम ने पालतू कुत्तों (pet dogs) को भोजन देने वालों से इसमें सहयोग करने की अपील की है। एडवाइजरी में पालतू कुत्तों के मालिकों से यह भी कहा गया है कि वे अपने कुत्तों को नगर निगम की वेबसाइट 'LMC.UP.NIC.IN' पर पंजीकृत कराएँ और सार्वजनिक स्थानों पर बिना पट्टे के उन्हें न घुमाएं।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुत्तों का स्थानांतरण प्रतिबंधित है। निगम का कहना है कि यह कदम कुत्तों के काटने की घटनाओं को नियंत्रित करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस एडवाइजरी से न केवल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पशु जन्म नियंत्रण और टीकाकरण की प्रक्रिया भी व्यवस्थित तरीके से लागू हो सकेगी। नगर निगम ने नागरिकों और पालतू जानवरों से प्यार करने वालों से इन नियमों का पालन करने में सहयोग करने की अपील की है।
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