झाँसी: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर, निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई अंतिम तिथि

खबर सार :-
झाँसी में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तिथि 26 दिसंबर 2025 तक बढ़ गई है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा और छूटे हुए नागरिक फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया यहाँ जानें।

झाँसी: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा अवसर, निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई अंतिम तिथि
खबर विस्तार : -

झाँसी: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के झाँसी जनपद में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान की समय-सीमा को अब बढ़ाकर 26 दिसम्बर 2025 कर दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी व अपर जिलाधिकारी प्रशासन, शिव प्रताप शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन का मुख्य लक्ष्य यह है कि जिले का एक भी पात्र नागरिक वोट डालने के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग ने गणना चरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक किसी कारणवश अपना नाम सूची में दर्ज नहीं करा पाए थे।

कौन कर सकता है आवेदन?

  • अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान के तहत मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के नागरिक आवेदन कर सकते हैं:
  • नये युवा मतदाता: ऐसे युवा जो 01 जनवरी 2026, 01 अप्रैल, 01 जुलाई या 01 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे अभी से अपना अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
  • छूटे हुए नागरिक: वे व्यक्ति जो 18 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन जिनका नाम वर्तमान (2025) की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
  • स्थानांतरित मतदाता: ऐसे लोग जो अपने पुराने पते से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और नए पते पर अपना मतदान केंद्र बदलना चाहते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध

प्रशासन ने आवेदन की प्रक्रिया को बेहद सरल रखा है। पात्र नागरिक फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं:

ऑनलाइन माध्यम: आवेदक निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं।

ऑफलाइन माध्यम: नागरिक अपने क्षेत्रीय बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जाकर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। एडीएम प्रशासन ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर बीएलओ के पास पर्याप्त मात्रा में फॉर्म-6 और घोषणा पत्रों की उपलब्धता बनी रहे, ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष व्यवस्था

ऐसे भारतीय नागरिक जो वर्तमान में विदेश में रह रहे हैं (NRIs), वे भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। उनके लिए फॉर्म-6A निर्धारित किया गया है, जिसे आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा पत्र के साथ भरकर जमा करना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान के परिवर्तन के कारण गणना प्रपत्र नहीं भर पाया था, तो यह उनके लिए अपना नाम सही करवाने का अंतिम मौका है।

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"लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर हाथ में वोटर कार्ड होना अनिवार्य है। हम जनपद के सभी राजनीतिक दलों और सम्मानित नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस अभियान में सहयोग करें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें।"

शिव प्रताप शुक्ल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, झाँसी

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