SIR खत्म होने के बाद 2.21 लाख मतदाताओं का नाम कटना तय

खबर सार :-
झांसी में चल रहा एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 52 दिनों बाद खत्म हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में दो से अधिक जगह बने वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक कार्य पूरा कर लिया गया है।

SIR खत्म होने के बाद 2.21 लाख मतदाताओं का नाम कटना तय
खबर विस्तार : -

झांसी : वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, जो पूरे 52 दिनों तक चला, अब खत्म हो गया है। जिले में दो से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड वोटरों के नाम भी हटा दिए जाएंगे। ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 13.5 लाख वोटरों के नाम होंगे। गहन रिवीजन के बाद, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बबीना में 293,620, झांसी में 381,860, मऊरानीपुर में 372,482 और गरौठा विधानसभा क्षेत्र में 307,905 वोटर होंगे।

नामों का हुआ वैरिफिकेशन

इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद, अब जिले में 1,355,867 वोटर होंगे। पहले जिले में 1,577,337 वोटर थे। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर, BLOs अभियान के पहले चरण के आखिरी दिन अपने बूथों पर मौजूद रहे और बूथ लेवल एजेंट (BLAs) के साथ ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, या मृत) वोटरों पर चर्चा की, और इन नामों का वेरिफिकेशन किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष रोल प्रेक्षक और भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव जे.वी.एम. सुब्रमण्यम ने पंडित कृष्ण चंद्र शर्मा गर्ल्स इंटर कॉलेज में चल रहे काम का निरीक्षण किया।

BLAs और BLOs को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बूथ पर मौजूद वोटरों से भी बात की। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट मृदुल चौधरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (प्रशासन) शिव प्रताप शुक्ला, SDM गोपेश तिवारी, अतिरिक्त नगर मजिस्ट्रेट अजय यादव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। 

अयोग के निर्देशानुसार दर्ज करा सकेंगे नाम

अब जिले में 1762 बूथ होंगे। भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिलने के बाद, जिला निर्वाचन अधिकारी मृदुल चौधरी ने जिले के झांसी, बबीना, मऊरानीपुर और गरौठा विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग बूथों को वोटरों की संख्या के आधार पर बांटा है। आयोग ने भी इसे मंजूरी दे दी है।

विशेष रोल प्रेक्षक ने सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि योग्य वोटरों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए, अगर कोई वेरिफिकेशन फॉर्म मिला है और संबंधित वोटर उस जगह पर मौजूद नहीं है, तो फॉर्म वापस कर दिया जाना चाहिए और फॉर्म 6 भरकर BLO को जमा करना चाहिए। नोटिस मिलने के बाद, आप आयोग द्वारा बताए गए 11 पहचान प्रमाणों के बारे में जानकारी देकर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं।

अन्य प्रमुख खबरें