MNREGA में अब GST में पंजीकृत फर्म से ही ली जाएगी सप्लाई, नियमों में किया जा रहा बदलाव

खबर सार :-
गांवों में ग्रामीणों को रोजगार देने के मकसद से शुरू की गई MNREGA अब इस स्कीम को नए सिरे से शुरू करने की तैयारी में है। सरकार ने इसे (VB-G RAM G) के नाम से रीब्रांड करने का फैसला किया है। नए नाम के साथ ही स्कीम के कुछ नियम भी बदले जा रहे हैं।

MNREGA में अब GST में पंजीकृत फर्म से ही ली जाएगी सप्लाई, नियमों में किया जा रहा बदलाव
खबर विस्तार : -

झांसीः MNREGA के तहत ग्रामीण इलाकों में डेवलपमेंट का काम किया जाता है। इसमें कच्चे और पक्के दोनों तरह के काम शामिल हैं, जिनके लिए कंस्ट्रक्शन का सामान भी सप्लाई किया जाता है। MNREGA बजट का लगभग 40% सिर्फ़ सामान पर खर्च होता है। MNREGA को सामान सप्लाई करने वाली आठ फर्मों ने GST डिपार्टमेंट को बड़ा चूना लगाया है। इन फर्मों को MNREGA से पेमेंट तो मिला, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं भरा और अब उनका कोई अता-पता नहीं है।

GST डिपार्टमेंट ने इन फर्मों से लगभग ₹48 लाख का बकाया वसूलने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इन गड़बड़ियों को देखते हुए MNREGA पर रोक लगा दी गई है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लेटर के बाद, उन फर्मों की तलाश शुरू की गई है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं हैं या जिनका GST रजिस्ट्रेशन रद्द या डीएक्टिवेट कर दिया गया है। इन फर्मों को अब MNREGA वेबसाइट से हटाया जा रहा है। लिस्ट बनने के बाद यह प्रोसेस शुरू होगा।

इस वजह से, ऐसी फर्में अब MNREGA के तहत कोई भी सामान सप्लाई नहीं कर पाएंगी। झांसी में MNREGA के डिप्टी कमिश्नर शिखर श्रीवास्तव ने बताया कि सभी मटीरियल सप्लाई करने वाली फर्मों के रिकॉर्ड मांगे गए हैं और उनके GST नंबर वेरिफाई किए जा रहे हैं। कल तक रिपोर्ट फाइनल करके सरकार को भेज दी जाएगी। सरकार के निर्देश मिलने पर, बिना GST वाली फर्मों से मटीरियल खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी। 

अभी तक इस स्कीम के तहत ज्यादातर काम गांव के प्रधान और सेक्रेटरी की मर्जी से होते थे। स्कीम का 60% पैसा लेबर पर खर्च होता था, जबकि 40% कंस्ट्रक्शन मटीरियल के लिए दिया जाता था। अक्सर ऐसा पाया गया है कि प्रधान और सेक्रेटरी अपनी पसंदीदा फर्मों से कंस्ट्रक्शन मटीरियल खरीदते थे, जिससे कई घोटाले होते थे। हालांकि, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। MNREGA स्कीम में ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है।

राज्य में MNREGA के तहत सालों से रजिस्टर्ड ऐसे वेंडर्स की पहचान की जा रही है जो अब इनएक्टिव हो गए हैं या जिनका GST रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है या कैंसल कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे वेंडर्स को MNREGA पोर्टल से ब्लॉक या डिलीट कर दिया जाएगा। अब ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी अपनी चुनी हुई फर्मों से कंस्ट्रक्शन मटीरियल की सप्लाई का ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। सिर्फ MNREGA वेबसाइट पर GST नंबर के साथ रजिस्टर्ड फर्म और वेंडर ही सप्लाई कर पाएंगे। इससे फ्रॉड पर रोक लगेगी।

सरकार ने साफ किया है कि ऐसे वेंडर्स को MNREGA पोर्टल से ब्लॉक या डिलीट कर दिया जाएगा। MNREGA रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर ने 22 जनवरी तक इनएलिजिबल वेंडर्स की लिस्ट मांगी है। इसके बाद डिपार्टमेंट ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। सरकार का मानना ​​है कि इस कदम से MNREGA पेमेंट सिस्टम और सिक्योर होगा और फ्रॉड करने वाले या गैर-जरूरी वेंडर्स पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इस नए सिस्टम से उम्मीद है कि MNREGA स्कैम, जो अक्सर ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी या फर्म की मिलीभगत से होते थे, उन पर रोक लगेगी।

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