Delhi Riots Case Sharjeel Imam: दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शरजील इमाम को छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 20 से 30 मार्च तक 10 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने इमाम को 50,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने इमाम (Sharjeel Imam) को अंतरिम ज़मानत के समय मीडिया से बात न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उन्हें इस समय सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम ज़मानत के समय, शरजील इमाम अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और से नहीं मिलेंगे और अपने भाई की शादी की जगह पर ही रहेंगे। कोर्ट ने इमाम को 30 मार्च को सरेंडर करने का आदेश दिया। दरअसल शरजील इमाम ने अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए चार हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मांगी थी। शरजील इमाम ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका में अपनी बीमार मां का भी ज़िक्र किया था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद की ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों ने साज़िश में अहम भूमिका निभाई थी। शरजील इमाम को 25 अगस्त, 2020 को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ UAPA के तहत दायर अपनी चार्जशीट में कहा कि इमाम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को पूरे देश में ले जाने के लिए बेताब था और ऐसा करने की पूरी कोशिश कर रहा था।
शरजील इमाम के खिलाफ दायर चार्जशीट में कहा गया है कि इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने वाले भाषण दिए, जिससे दिसंबर 2019 में हिंसा हुई।दिल्ली पुलिस ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की आड़ में एक गहरी साज़िश रची गई थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में इस कानून के खिलाफ प्रोपेगैंडा शुरू किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा।
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