स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा 10 क्विंटल नकली मावा, जिलाधिकारी ने किया प्रोत्साहित

खबर सार :-
झांसी में स्वास्थ्य विभाग लगातार छापेमारी कर कार्रवाई कर रहा है जिसमें 10 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया। जिलाधिकारी ने विभाग की कार्रवाई से खुश होकर उसकी तारीफ की। बता दें कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए झांसी ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय है।

स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा 10 क्विंटल नकली मावा, जिलाधिकारी ने किया प्रोत्साहित
खबर विस्तार : -

झांसीः झांसी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने दूसरे राज्यों से आने वाली खाद्य सामग्री पर कार्रवाई करते हुए मऊरानीपुर, बबीना, खैलार, गणेश चौराहा, पंचवटी कॉलोनी में विभिन्न प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर नमूने लिए।जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने जिले में नकली मावा और जहरीला केक जब्त करने पर टीम के सदस्यों की पीठ थपथपाई और उनका उत्साहवर्धन किया। पवन कुमार सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी ने जनपद में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बड़े दूध भंडार बड़ा बाजार मऊरानीपुर में प्रवर्तन कार्यवाही कर पनीर, खोया, घी एवं मिल्क केक के नमूने लिए गए।

 राजा स्वीट हाउस बबीना से बूंदी लड्डू, श्री राधे मिष्ठान भंडार खैलर से मिल्क केक, जय भोले मिष्ठान भंडार खैलर से दही का नमूना एवं बूंदी लड्डू, जय मां काली मिष्ठान भंडार गणेश चौराहा झांसी से बेसन लड्डू का नमूना, मुस्कान स्वीट्स गणेश चौराहा झांसी से मिल्क केक तथा बंटी डेयरी पंचवटी कॉलोनी झांसी से पनीर का नमूना लिया गया। सभी नमूनों को जांच हेतु राजकीय लैब भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रात्रि में कानपुर चुंगी, ओरछा रोड पर प्रतापपुरा मध्य प्रदेश से बेसन से लदे एक वाहन पर प्रवर्तन कार्रवाई की तथा बेसन का नमूना लिया, जिसे परीक्षण हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेजा गया।

सहायक आयुक्त खाद्य पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के व्यवसाय करने पर एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 06 माह तक के कारावास एवं 05 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

सहायक आयुक्त खाद्य ने जनपद के समस्त खाद्य व्यवसायियों को जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों से संबंधित किसी भी शिकायत/समस्या के लिए विभाग का टोल फ्री नंबर 18001805533 तथा एप के माध्यम से तथा जनपद झांसी से संबंधित जानकारी के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय का मोबाइल नंबर 9368414711 है। इस अवसर पर टीम के सदस्य सत्यम भारती, सुनील कुमार, झंकार सिंह, सैनिक सिंह, ज्ञानेंद्र पाल सिंह चंदेल एवं जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

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