DM Order for Banned Drugs: भांग की दुकानों पर गांजा बिकता मिला तो निरस्त होंगे लाइसेंस, दर्ज होगी एफआईआर

खबर सार :-
झांसी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और रिहायशी इलाकों में नियमानुसार प्रतिबंधित ड्रग्स व नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ पकड़े जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।

DM Order for Banned Drugs: भांग की दुकानों पर गांजा बिकता मिला तो निरस्त होंगे लाइसेंस, दर्ज होगी एफआईआर
खबर विस्तार : -

झांसीः जिलाधिकारी मृदुल चौधरी एंव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने नशा कारोबारियों के खिलाफ मुहिम खोल रखी है। इन दोनों अधिकारियों ने गुरुवार को संयुक्त रूप से कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में  नारको-कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक ली। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने उपस्थित अधिकारियों  से कहा कि शासनादेश के अनुसार जनपद में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाये। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों के विक्रय और तस्करी पर भी उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए जीएसटी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बड़े वाहनों की गंभीरता के साथ जांच की जाए अन्य प्रदेशों से परिवहन कर लाए जाने वाले मादक पदार्थों (गांजा) को जनपद में आने से रोका जा सके। उन्होंने बैठक में सुझाव देते हुए कहा कि जनपद के एंट्री पॉइंट पर विशेष सतर्कता बरतते हुए वाहनों की चेकिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

स्कूल-कॉलेज में चलाएं विशेष जागरूकता अभियान

जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने स्कूल कालेजों के आस-पास नशीली दवाओं की बिक्री के विरुद्ध क्षेत्रांतर्गत थानाध्यक्षों को एक विशेष अभियान चलाते कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूल और कालेजों में प्रार्थना सभा के दौरान नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नशीले एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव की जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए  हैं। इसका मकसद युवाओं को नशीले एवं मादक पदार्थों का इस्तेमाल करने से रोकना है। उन्होंने स्कूल एवं कॉलेजों में वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से नशा मुक्ति हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। स्कूल कालेजों के आस-पास ऐसी दुकानें, जहां नशीले पदार्थ एवं प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री संभव है, को हटाए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर कड़ाई से लगाएं रोक 

डीएम ने कहा कि जनपद में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री किसी भी दशा में ना होने पावे इसके लिए उन्होंने ड्रग कंट्रोलर को व्यापक दिशा निर्देश दिए और कहा कि जनपद के समस्त ड्रग विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाओं की जानकारी देना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना यदि नारकोटिस मेडिसन/प्रतिबंधित दवाएं दुकान या एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री होती पाई जाती है, तो ड्रग लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समस्त ड्रग्स विक्रेताओं को यह जानकारी देना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

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