Diwali 2025: दीपावली पर इस बार सिर्फ इतने बजे तक फोड़े सकेंगे पटाखे, नोट कर लें टाइमिंग

खबर सार :-
Jharkhand Timing For Bursting Firecrackers: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। यदि तय समय से बाहर पटाखे जलाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। झारखंड में दिवाली पर पटाखे 10 बजे के बाद नहीं फोड़ सकेंगे।

Diwali 2025: दीपावली पर इस बार सिर्फ इतने बजे तक फोड़े सकेंगे पटाखे, नोट कर लें टाइमिंग
खबर विस्तार : -

Diwali 2025, Jharkhand Timing For Bursting Firecrackers:  प्रकाश का पर्व दीपावली, इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह पांच दिवसीय उत्सव धनतेरस से शुरू होता है। इस दिन विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का हवाला देते हुए, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  ने दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान आतिशबाजी और पटाखे फोड़ने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है।

इतने बजे तक फोड़े जा सकेंगे पटाखे

झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिवाली पर सिर्फ दो घंटे यानी 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा, छठ और गुरु पर्व पर भी केवल दो-दो घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। जबकि क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने के लिए 35 मिनट की समय सीमा निर्धारित की गई है। छठ पर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक, गुरुपर्व पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और क्रिसमस व नववर्ष पर 31 दिसंबर को रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

Diwali 2025:  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि झारखंड के जिन शहरों में वायु गुणवत्ता अच्छी या संतोषजनक है, वहां केवल निर्धारित समय के दौरान ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। ऐसे शहरों में केवल 125 डेसिबल से कम ध्वनि स्तर वाले पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। अधिक ध्वनि वाले या अवैध पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में खुले स्थानों पर पटाखों की दुकानों के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता इन क्लस्टरों में अपनी दुकानें लगा सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा, प्रशासन ने पटाखों की बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। सभी विक्रेताओं को इन शर्तों का पालन करना होगा। पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

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