Delhi Old Vehicles Banned: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने व पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियम बनाया है। ये नया नियम आज यानी 1 जुलाई से लागू हो गया है। जिसके तहत राजधानी दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं भरवा सकेंगे। इसके साथ ही अगर कोई ऐसा वाहन ईंधन भरने की कोशिश करता है तो उसे जब्त भी किया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों पर आज से जुर्माना लगाया जाएगा। जिन वाहनों की उम्र पूरी हो गई है, उन्हें आज से जब्त कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस और यातायात कर्मियों के साथ मिलकर इसका सख्ती से पालन कराने के लिए विशेष रणनीति बनाई है।
मंगलवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से तस्वीरें आईं, जहां आम जनता के लिए पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगा दिए गए हैं। पुलिस की टीमें निगरानी रख रही हैं। साथ ही हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं, ताकि पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर नजर रखी जा सके। अब इस नए नियम से लाखों वाहन मालिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
दरअसल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में अपनी ओर से स्पष्ट किया था कि 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में अपनी निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके पुराने वाहनों को पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। नियम के अनुसार 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों की श्रेणी में रखा गया है।
इस नए नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से ऐसे पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) सिस्टम में उच्च गुणवत्ता वाले कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, जो पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी वाहनों की नंबर प्लेट से उनकी जानकारी पता लगाएगा।
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