5 डीलरों का ट्रेड सर्टिफिकेट एक महीने तक सस्पेंड, 50 डिफॉल्टर डीलरों से जवाब-तलब

खबर सार :-
परिवहन विभाग ने यूपी के पांच शोरूम डीलरों का ट्रेड सर्टिफिकेट एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये वाहन डीलर 15 जून तक नई गाड़ियां नहीं बेंच सकेंगे। समय पर वाहनों की डिलीवरी न देने वाले प्रदेश के 50 डिफॉल्टर डीलरों को भी परिवहन विभाग ने चिन्हित किया है। डिफॉल्टर डीलरों से जवाब-तलब किया है।

खबर विस्तार : -

लखनऊ: परिवहन विभाग ने यूपी के पांच शोरूम डीलरों का ट्रेड सर्टिफिकेट एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये वाहन डीलर 15 जून तक नई गाड़ियां नहीं बेंच सकेंगे। समय पर वाहनों की डिलीवरी न देने वाले प्रदेश के 50 डिफॉल्टर डीलरों को भी परिवहन विभाग ने चिन्हित किया है। ये डीलर वाहन की डिलीवरी करते समय गाड़ी मालिक को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रजेश नारायण सिंह ने मैनपुरी, औरैया, हरदोई जनपद के पांच डीलरों पर कड़ी कार्रवाई की है।

इसके अलावा 50 डिफॉल्टर डीलरों से जवाब-तलब किया है। परिवहन विभाग को शिकायत मिल रही थी कि डीलर सात दिनों के भीतर वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं। बगैर आरसी के वाहन स्वामी को गाड़ी उपलब्ध करा रहे हैं। यह परिवहन विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है। नियमों के तहत सात दिनों के भीतर वाहन की डिलीवरी करते समय ही वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होता है। हालांकि डीलर इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

नियमों की अनदेखी को लेकर परिवहन विभाग ने ऐसे डीलरों के खिलाफ कड़ा रूख अख्तियार किया है। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने राज्य के सभी डीलरों को कड़ा निर्देश दिया है कि वह परिवहन विभाग के नियमों का पालन करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) आरके विश्वकर्मा ने बताया कि वाहन स्वामियों को समय से पंजीयन पुस्तिका और वाहन की डिलीवरी न देने वाले 51 डिफॉल्टर डीलरों को बीते माह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बाद भी जिन डीलरों ने पंजीयन की पेंडेंसी नहीं दूर की, ऐसे 5 डीलरों का लापरवाही बरतने पर ट्रेड सर्टिफिकेट एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। 

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