Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' का लाभ उठाने के लिए 2 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की आवश्यकता जताई है। सीएम योगी ने कहा है कि सामूहिक विवाह योजना वंचित वर्ग के लिए बड़ा सहारा बनी है। अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए जरूरी है कि पात्रता के लिए निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया जाए।
गुरुवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्र नवविवाहित जोड़ों की धनराशि को 51 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इस एक लाख रुपये की धनराशि में से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जमा कराए जाएं, जबकि नवविवाहित जोड़े को 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाएं, शेष 15 हजार रुपये विवाह समारोह पर खर्च किए जाएं।
सीएम योगी ने इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। वृद्धावस्था पेंशन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र बुजुर्ग पेंशन से वंचित न रहे। योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे परिवार आईडी से जोड़ा जाए।
उन्होंने कहा कि परिवार आईडी से लिंक होने के बाद जैसे ही पात्रता श्रेणी का कोई भी निराश्रित बुजुर्ग 60 वर्ष का हो जाएगा, उसे तुरंत पेंशन की धनराशि मिलनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को परिवार आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का कवरेज बढ़ाने के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।
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