बुलंदशहरः भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अनेक क्षेत्रों में कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
कई विभाग तो एक महीने की निर्धारित अवधि के भीतर मांगी गई सूचना उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन कुछ विभाग सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और एक महीने की निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उन्हें किसी का डर या भय नहीं है और वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बुलंदशहर जिले की सदर तहसील में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 2 अक्टूबर, 2025 को उप-जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से वर्ष 2013-14 और 2015-16 में मछली पालन हेतु तालाब पट्टे पर लेने वाले व्यक्तियों से संबंधित चार बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी।
हालाँकि, एक महीने की सूचना के बाद भी, उप-जिला मजिस्ट्रेट, सदर तहसील बुलंदशहर के सहायकों द्वारा अधिवक्ता को संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
ऐसे कर्मचारी मनमानी कर सूचना के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। राज्य सूचना आयोग और अन्य विभागों में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या एसडीएम और जिलाधिकारी ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। या फिर अधिवक्ता सहित इस मुद्दे पर बार-बार आना-जाना लगा रहेगा, या कोई त्वरित समाधान निकलेगा?
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