बांदाः लाठी व फरसे से मारपीट के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने मकरी गांव निवासी चार दोषियों, बाबूखान, सुबराती, पीकम और केशाम, को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 4500 का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 31 अक्टूबर 2016 को गिरवां थाना क्षेत्र के मकरी गांव में घटित हुआ था। पीड़ित वीरेंद्र यादव ने थाने में तहरीर दी थी कि उस दिन करीब 3 बजे अब्दुल खान उनके घर आया और महिलाओं के साथ गाली गलौच करने लगा। विरोध करने पर आरोपी अपने साथियों, सुबराती, पीकम, केशाम सहित अन्य के साथ लाठी, फरसा व तमंचा लेकर हमला करने पहुंच गया। हमले में वीरेंद्र के भाई रामभवन के सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गए।
पुलिस जांच में बफाती, आरिफ और अल्लादीन को क्लीनचिट दी गई थी, जबकि चार अन्य के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए। उपलब्ध साक्ष्यों और बहस के आधार पर न्यायाधीश ने 21 पृष्ठीय निर्णय में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अन्य प्रमुख खबरें
विशाल जनसभा का हुआ आयोजन, डॉ. संजय निषाद ने किया शक्ति प्रदर्शन
महिला कांग्रेस की बैठक: वोटर लिस्ट पर नजर रखने का आह्वान
Kupwara Encounter: कुपवाड़ा मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी
महिला ने दर्ज कराया शहर कोतवाल ओमकार सिंह के खिलाफ मुकदमा
धान खरीद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बैठक कर की समीक्षा, दिए निर्देश
पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, श्रेष्ठ कार्यों को मिली सराहना
Jhansi News : नई झांसी विकसित होगी एक छोटे शहर की तरह,होंगी चौड़ी सड़क, स्कूल एवं पार्क
पारा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, लाखों की चोरी, डीवीआर भी उड़ाया
Bihar Elections 2025: पूर्णिया में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब
वंदे मातरम् की गूंज से गूंजा पुलिस लाइन परिसर, एक स्वर में गाया राष्ट्रगीत
राष्ट्रगीत ‘वन्दे मातरम्’ की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामूहिक गायन आयोजित
सूचना के अधिकार के नियमों का हो रहा उल्लंघनः एडवोकेट शैलेन्द्र कुमार