बांदाः लाठी व फरसे से मारपीट के सात साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने मकरी गांव निवासी चार दोषियों, बाबूखान, सुबराती, पीकम और केशाम, को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 4500 का अर्थदंड भी लगाया गया। जुर्माना न देने की स्थिति में तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 31 अक्टूबर 2016 को गिरवां थाना क्षेत्र के मकरी गांव में घटित हुआ था। पीड़ित वीरेंद्र यादव ने थाने में तहरीर दी थी कि उस दिन करीब 3 बजे अब्दुल खान उनके घर आया और महिलाओं के साथ गाली गलौच करने लगा। विरोध करने पर आरोपी अपने साथियों, सुबराती, पीकम, केशाम सहित अन्य के साथ लाठी, फरसा व तमंचा लेकर हमला करने पहुंच गया। हमले में वीरेंद्र के भाई रामभवन के सिर में गंभीर चोट आई और वह बेहोश हो गए।
पुलिस जांच में बफाती, आरिफ और अल्लादीन को क्लीनचिट दी गई थी, जबकि चार अन्य के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने नौ गवाह पेश किए। उपलब्ध साक्ष्यों और बहस के आधार पर न्यायाधीश ने 21 पृष्ठीय निर्णय में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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