Azam Khan : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एक स्पेशल एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों को दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई है और साथ ही उन्हें 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला 2019 के उस मामले में आया है, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे, ताकि वह चुनाव लड़ने की आयु के कदाचार का फायदा उठा सकें।
2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला ने दो जन्म प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इन पैन कार्ड्स का उपयोग उन्होंने विधायकी के लिए उम्र की सीमा को पार करने के बावजूद अपनी चुनावी योग्यता को वैध ठहराने में किया। इस मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए बाप-बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मामला 2019 का है, और छह साल बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया गया है। हमें अदालत के फैसले पर पूरा भरोसा था और हमें खुशी है कि सत्य की जीत हुई। हम हमेशा न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करते हैं।ष्
साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि आजम खान दो महीने पहले ही 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। उन्हें विभिन्न मामलों में कई बार गिरफ्तार किया गया था, और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ दर्ज कुल 104 मामलों में से अब तक 12 मामलों में फैसला आ चुका है। इनमें से सात मामलों में उन्हें सजा जबकि पांच मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है। दो पैन कार्ड मामले में मिली सात साल की सजा उनके लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है, क्योंकि आजम खान पार्टी के प्रमुख नेता रहे हैं और उनके खिलाफ जारी कानूनी कार्रवाइयां पार्टी की छवि पर भी असर डाल सकती हैं। इसके बावजूद, उनके समर्थक इसे राजनीतिक विद्वेष का परिणाम मानते हैं।
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