खुले में गोबर फेंका तो पशु किए जाएंगे जब्त

खबर सार :-
शहरी क्षेत्रों में भैंस पालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस विशेष अभियान में पशु कल्याण विभाग के प्रभारी अभिनव, शिवेक, रामकुमार, नदीम,  फुरकान एवं मनोज सहित पुलिस और प्रवर्तन विभाग की टीमों ने सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

खुले में गोबर फेंका तो पशु किए जाएंगे जब्त
खबर विस्तार : -


लखनऊः जोन 6 में थाना पारा क्षेत्र अंतर्गत अवैध डेयरियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान में पुलिस बल एवं नगर निगम के प्रवर्तन दल के सहयोग से पारा क्षेत्र के भपतामऊ, बुद्धेश्वर विहार एवं देवपुर में डेयरियों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मौके से 12 भैंस, 3 गाय, 2 पड़िया एवं 2 पड़वा बरामद किए गए। सभी पशुओं को ऐशबाग स्थित कांजी हाउस भेज दिया गया। नगर निगम अधिकारियां ने स्पष्ट किया कि इन पशुओं को नियम अनुसार जुर्माना भरने के बाद ही छोड़ा जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों से नगर निगम को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ डेरी संचालक गोबर को खुले खाली प्लॉटों में फेंक रहे हैं। इससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही थी। गोबर का उचित प्रबंधन न होने के कारण आसपास का वातावरण दूषित हो रहा था। नालियों में गोबर भर जाने के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा था। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा था। नगर निगम अधिकारियों ने जानकारी दी कि शहरी क्षेत्रों में डेरी संचालन की अनुमति नहीं दी जाती है। केवल अधिकतम दो गायों को लाइसेंस लेकर पालने की अनुमति दी जाती है। नगर निगम अधिनियम 1959 के अनुसार भैंस को अपदूषण कारक पशु की श्रेणी में रखा गया है।
 

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