श्रीगंगानगर : वर्तमान में जिला श्रीगंगानगर क्षेत्र में विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट, घरों एवं अन्य स्थानों में वैवाहिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन किये जा रहे हैं। कार्यक्रमों के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार की तेज लाईटिंग एवं तेज ध्वनि (डीजे) का उपयोग किया जा रहा है। आकस्मिक रूप से सूर्यास्त पश्चात किसी भी समय ब्लैक आउट की आवश्यकता हो सकती है। वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान सायं 7 बजे से लाईटिंग, डीजे, तेज ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त जिला श्रीगंगानगर में सायं 7 बजे के पश्चात विभिन्न होटल, मैरिज पैलेस, रिसोर्ट, घरों एवं अन्य स्थानों में वैवाहिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के दौरान रात्रि समय में विविध प्रकार की तेज लाईटिंग एवं तेज ध्वनि (डीजे) के उपयोग को तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।
यह आदेश सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा
अन्य प्रमुख खबरें
Noida International Airport पर जल्द शुरू होंगी उड़ानें, मिल गई सुरक्षा मंजूरी
PM Modi Sikkim Visit: सिक्किम दौरे पर पीएम मोदी, बच्चों संग खेला फुटबॉल, गोल भी दागे
MP: मध्य प्रदेश की बाग प्रिंट कला को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान, पेरिस में होगा प्रदर्शन
भय नहीं अब भरोसा चाहिए.... बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले PM मोदी ने जारी किया खास संदेश
Ladakh: लद्दाख में 5 नए जिलों को मिली मंजूरी, LG वीके सक्सेना ने की घोषणा