नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तय कर दिए गए हैं। यह सुनवाई विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत में हुई, जहां सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए निजी कंपनियों को आईआरसीटीसी के ठेके देने के बदले उनके परिवार को जमीनों के रूप में लाभ पहुंचाया गया। विशेष रूप से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बाज़ार मूल्य से कहीं कम कीमत पर ज़मीन हस्तांतरित की गई, जिसे अदालत ने रिश्वत के रूप में देख रही है।
जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई ने जो सबूत अदालत में प्रस्तुत किए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि आरोपी एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित साजिश का हिस्सा रहे हैं। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 13(1)(डी) और 13(2) के अंतर्गत आरोप तय किए हैं। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर मुख्य रूप से आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा चलेगा, जबकि लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़े आरोप भी शामिल किए गए हैं। सुनवाई के दौरान लालू यादव ने कहा कि हम इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करेंगे। तेजस्वी यादव ने भी इसी भावना को दोहराते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।
गौरतलब है कि यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोपों के अनुसार, रेलवे के खानपान से जुड़े महत्वपूर्ण ठेके निजी कंपनियों को देने के बदले उनके परिवार को पटना और अन्य स्थानों पर बहुमूल्य ज़मीनें हस्तांतरित की गईं। सीबीआई ने इस घोटाले की लंबी जांच के बाद विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लालू परिवार सहित कुल 12 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। अब जब अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं, तो ट्रायल की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और अगली सुनवाई की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। इस मामले पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि यह न केवल एक बड़े राजनेता से जुड़ा है बल्कि सत्ता में रहते हुए कथित भ्रष्टाचार की गंभीर मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
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