सुकेश चंद्रशेखर के सहयोगी को मिली बड़ी राहत! 200 करोड़ की रंगदारी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दी जमानत
खबर सार :-
ठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ रुपये के रंगदारी के मामले में सहयोगी और आरोपी वकील बी. मोहनराज को दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। मोहनराज 4 साल और 10 महीने जेल में बिता चुके हैं।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील बी. मोहनराज को रेगुलर जमानत दे दी है। वे ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में आरोपी हैं।
कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत जमानत की कड़ी शर्तों के बावजूद, उन्हें अंडर-ट्रायल (मुकदमा चलने तक) के तौर पर जेल में रखना सही नहीं है।
4 साल और 10 महीने जेल में बिताए
जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अगुवाई वाली सिंगल-जज बेंच (जिसकी अध्यक्षता जस्टिस प्रतीक जालान ने की) ने कहा कि मोहनराज पहले ही 4 साल और 10 महीने जेल में बिता चुके हैं। साथ ही, इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी होने की संभावना कम है, क्योंकि इसमें 24 आरोपी, 403 सरकारी गवाह और 10,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट शामिल है।
इन शर्तों के साथ मिली जमानत
जस्टिस जालान ने आगे कहा, "सरकारी पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता की भूमिका को देखते हुए, मेरा मानना है कि उसे अंडर-ट्रायल के तौर पर जेल में रखना उचित नहीं है।" आदेश में कहा गया है कि मोहनराज को 2.5 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही रकम की दो जमानत (sureties) भरने पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, कुछ शर्तें भी लगाई गईं, जैसे अपना पासपोर्ट जमा करना, सुनवाई की हर तारीख पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना और गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से बचना।
जेल के अंदर से सिंडिकेट चलाने का आरोप
यह मामला अगस्त 2021 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा दर्ज FIR से जुड़ा है। आरोप है कि चंद्रशेखर और उसके साथियों ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से उसके पति को कानूनी राहत दिलाने के बहाने लगभग 217 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली। सरकारी पक्ष का आरोप है कि चंद्रशेखर ने अपने साथियों और भ्रष्ट जेल अधिकारियों की मदद से जेल के अंदर से रंगदारी का सिंडिकेट चलाया।
अपराध से मिली रकम से खरीदीं लग्जरी कारें
सरकारी पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि वकील मोहनराज ने तीसरे पक्ष के जरिए अपराध से मिली रकम का इस्तेमाल करके चेन्नई में लग्जरी कारें और रियल एस्टेट खरीदने में मदद की और इन लेन-देन के लिए कमीशन लिया। मोहनराज एक वकील हैं और चंद्रशेखर तथा उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल के करीबी सहयोगी हैं।
2023 में मोहनराज की जमानत याचिका हुई थी खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में कहा कि 2023 में मोहनराज की जमानत याचिका खारिज करते समय कोर्ट ने शुरुआती तौर पर यह पाया था कि उन्होंने कथित संगठित अपराध सिंडिकेट की सक्रिय रूप से मदद की थी। उन्होंने केवल चंद्रशेखर और पॉल के कानूनी मामलों को संभालने के बजाय अपराध से हुई कमाई का प्रबंधन किया था। हालांकि, जस्टिस जालान ने कहा कि मौजूदा याचिका में अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार और MCOCA जैसे विशेष कानूनों के तहत जमानत पर कानूनी प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाने का मुद्दा उठाया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया अपना रुख
लंबे समय तक जेल में रहने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत पर कानूनी प्रतिबंध संवैधानिक सुरक्षा उपायों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, खासकर तब जब उचित समय सीमा के भीतर मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना न हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल जमानत याचिका तक ही सीमित थीं और मामले के गुण-दोष के आधार पर होने वाले मुकदमे पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।
लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज
यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुछ हफ्ते पहले इसी MCOCA मामले में लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज करने के बाद आया है। कोर्ट ने पाया था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री शुरुआती तौर पर कथित संगठित अपराध सिंडिकेट की गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का संकेत देती है। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पॉल की जमानत नामंजूर किए जाने को चुनौती देने वाली स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) के संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। पॉल को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांचे जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग के एक समानांतर मामले में जमानत मिल चुकी थी।
अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने खुद को निर्दोष बताया
चंद्रशेखर, पॉल और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आरोप तय करने के चरण तक पहुंच गया है, जबकि बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने खुद को निर्दोष बताया है और इस मामले में मुकदमे का सामना करने का फैसला किया है।
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