आसाराम की अंतरिम जमानत पर SC सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब
खबर सार :-
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत अर्ज़ी पर राजस्थान सरकार से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, ताकि उनकी सेहत का पता लगाया जा सके। एससी ने सख्ती दिखाते हुए 21 दिनों का टाइम दिया है।
खबर विस्तार : -
Supreme Court on Asaram Bapu: जोधपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। खराब सेहत का हवाला देते हुए आसाराम ने कोर्ट से कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत देने की गुजारिश की है। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या उनकी सेहत की हालत वाकई इतनी गंभीर है कि उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जा सके।
कोर्ट ने कहा- हम नहीं चाहते कोई अप्रिय घटना हो
हालांकि, राजस्थान सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आसाराम की सेहत अभी स्थिर है। उन्होंने बताया कि करीब तीन महीने पहले आसाराम (Asaram Bapu) अयोध्या और काशी विश्वनाथ गए थे, जहां वे पूजा-अर्चना के लिए पैदल चले थे। उन्होंने आगे बताया कि पेट की समस्या के कारण थोड़ा खून आ रहा है। ऐसा लगता है कि यह कुछ समय के लिए ही है। वे दवा ले रहे हैं। फिर भी, सरकार ने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से ताजा मेडिकल रिपोर्ट और जरूरी जानकारी हासिल करके कोर्ट के सामने पेश करेगी। बेंच ने मेहता से कहा कि वे इस बारे में सही निर्देश ले लें, क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई अप्रिय घटना हो।
SC ने 21 जुलाई तक मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साफ किया कि अगर मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित होता है कि आसाराम की हालत वाकई गंभीर है, तो कोर्ट नहीं चाहेगा कि कोई अनहोनी हो। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ, तो वह सिर्फ इलाज के मकसद से कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को इस मामले में 21 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट सरकार की रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतरिम जमानत की अर्जी पर फैसला करेगा।
उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम
गौरतलब है कि आसाराम को 1 सितंबर 2013 को जोधपुर स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था। लंबे मुकदमे के बाद, जोधपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और अप्रैल 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई। तब से वे जेल में बंद हैं।
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