ITR Refund Delay: समय पर ITR भर दिया तो रिफंड में क्यों हो रही देरी ! जानें वजह और ऐसे करें चेक अपना स्टेटस
खबर सार :-
ITR Refund Delay: देश भर में लाखों टैक्सपेयर्स पिछले कई महीनों से अपने ITR रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 16 सितंबर की डेडलाइन के बाद ज़्यादातर रिटर्न प्रोसेस हो गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपने रिफंड के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।
खबर विस्तार : -
ITR Refund Delay: साल 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर, 2025 थी। ज्यादातर करदाताओं को उनका रिफंड मिल गया है, लेकिन कई लोग अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर टैक्स डिपार्टमेंट, रिटर्न फाइल करने और ई-वेरिफाई के 4 से 5 हफ़्तों के अंदर रिफंड खाते में भेज देता है। अगर इस दौरान आपका रिफंड नहीं मिला है, तो इसका कारण गलत अकाउंट डिटेल्स, वेरिफिकेशन में दिक्कतें, या गलत जानकारी हो सकती है....
ITR Refund Delay: आयकर विभाग दे रहा ज्यादा रिफंड
अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिफंड जारी करने में देरी करता है, तो आपको उस पर ब्याज मिलता है। यही वजह है कि दिसंबर में रिफंड पाने वाले टैक्सपेयर्स को उम्मीद से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 244A के अनुसार, अगर रिफंड में देरी होती है, तो टैक्सपेयर के रिफंड पर 6 प्रतिशत ब्याज मिलता है। अगर आपको भी रिफंड नहीं मिला है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने उन लोगों को रिफंड देना शुरू कर दिया है जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले दो दिनों में, हजारों लोगों को उनका पेंडिंग रिफंड मिल गया है।
ITR Refund Delay: इन कारणों से रिफंड मिलने में हो रही देरी
- अगर फॉर्म और डेटा में मिसमैच होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी फाइल को आगे प्रोसेस नहीं करता है।
- कुछ लोग गलती से अपना ITR फाइल करते समय गलत बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं। इसी वजह से रिफंड अटक जाता है।
- कुछ करदाताओं की फाइल में हाई-वैल्यू रिफंड क्लेम होता है, जिसकी वजह से जांच में टाइम लगता है।
- कुछ टैक्सपेयर्स के लिए, पुराने टैक्स या एडजस्टमेंट की वजह से रिफंड रोक दिया जाता है।
- अक्सर कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण रिफंड मिलने में देरी होती है।
- पैन और आधार लिंक न होने पर भी रिफंड रुक सकता है। टैक्स विभाग तभी आपका रिफंड जारी करता है जब दोनों डॉक्यूमेंट सही तरीके से लिंक हों।
ITR Refund Delay: ऐसे चेक करें ITR रिफंड स्टेटस
- अपना रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर लॉग इन करना होगा।
- इसके लिए, अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालें, ‘e-File’ टैब पर जाएं और ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक करें।
- फिर ‘View Filed Returns’ पर क्लिक करें।
- यहां आप अपने फाइल किए गए ITR का स्टेटस देख सकते हैं।
नोटः- टैक्स फाइलिंग या रिफंड से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लें। विभाग की ओर से आए किसी भी ईमेल या नोटिस को अनदेखा न करें।
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