Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

खबर सार :-
Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 रद्द कर दी है। भर्ती में पेपर लीक की अनियमितताओं के चलते न्यायालय ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा, न्यायालय के कल के आदेश के अनुसार, 2021 की भर्ती में शामिल और ओवरएज हो चुके अभ्यर्थी भी 2025 SI पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।

Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द, पेपर लीक पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
खबर विस्तार : -

Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को पेपर लीक मामले में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर दी। हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की बेंच ने 14 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Rajasthan SI Recruitment 2021:  892 पदों के लिए हुआ था एग्जाम 

बता दें कि राजस्थान में 892 पदों पर सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में चयनित कुछ एसआई को ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग मिली थी। हालांकि, पेपर लीक का खुलासा होने के बाद, जनवरी 2025 में हाईकोर्ट के आदेश पर चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग रोक दी गई थी।

इस मामले 68 सब-इंस्पेक्टर गिरफ्तार

दरअसल इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की शिकायतों के बाद, राज्य के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने जांच शुरू की थी। इस मामले में अब तक राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के 50 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जुलाई में सुनवाई के दौरान, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने याचिका खारिज करने की दलील देते हुए कहा था, "मामला सीधा है। चूंकि भर्ती रद्द न करने का फैसला मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया था और इसे याचिका में चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए याचिका को सिरे से खारिज किया जाना चाहिए।"

ओवरऐज उम्मीदवार भी दे सकेंगे री-एग्जाम

हालांकि, कोर्ट इससे असहमति जताते हुए कहा, "यह कोई साधारण मामला नहीं है।" कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों, परीक्षा केंद्रों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप शामिल हैं। फिलहाल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए परीक्षा रद्द कर दी थी। कल के फैसले में, अदालत ने आदेश दिया था कि जो अभ्यर्थी 2021 की भर्ती में शामिल थे और अब ओवरएज हो गए हैं, वे भी 2025 में जारी 1015 एसआई पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

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