योगी सरकार ने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को किया सस्पेंड, अविमुक्तेश्वरानंद और UGC मुद्दे पर दिया था इस्‍तीफा

खबर सार :-
Bareilly City Magistrate Alankar Agnihotri: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में और नए UGC नियमों के विरोध में इस्तीफ़ा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का मामला एक नया मोड़ ले गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच के आदेश दिए गए हैं।

योगी सरकार ने बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को किया सस्पेंड, अविमुक्तेश्वरानंद और UGC मुद्दे पर दिया था इस्‍तीफा
खबर विस्तार : -

Alankar Agnihotri Suspended: गणतंत्र दिवस पर हुए एक नाटकीय घटनाक्रम में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को UP सरकार ने सस्पेंड कर दिया। उन्होंने प्रयागराज में माघ मेले में विरोध प्रदर्शन कर रहे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सपोर्ट में और नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए नियमों के खिलाफ इस्तीफा दिया था। इसके बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश भी जारी किया गया है। जांच की ज़िम्मेदारी बरेली डिवीज़न के कमिश्नर को सौंपी गई है।

Alankar Agnihotri Suspended: क्या है पूरा मामला?

पूरा मामला तब शुरू हुआ जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने इस्तीफ़े का ऐलान किया। इस्तीफ़े के साथ ही उन्होंने ज़िला प्रशासन और ज़िलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगभग 45 मिनट तक ज़िलाधिकारी के घर पर ज़बरदस्ती रोककर रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बातचीत के बहाने वहाँ रखा गया और मानसिक दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया कि लखनऊ से आए फ़ोन कॉल पर दूसरी तरफ़ एक व्यक्ति ने आपत्तिजनक बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि फ़ोन पर उस व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा, "यह ब्राह्मण अपनी औकात से बाहर हो रहा है, इसे यहीं बैठाए रखो।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ा। अपने इस्तीफ़े में उन्होंने प्रयागराज माघ मेले की घटना की कड़ी निंदा की, जहाँ ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों पर कथित तौर पर हमला किया गया, जो मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए संगम में एंट्री न मिलने का विरोध कर रहे थे।

 अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों को प्रशासन ने बताया बेबुनियाद

उन्होंने अपने लेटर में कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने टारगेटेड हैरेसमेंट और भेदभाव बताया। उन्होंने इस घटना को इंसानियत पर धब्बा बताया। इन आरोपों के बाद एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठे और यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों के बाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत अपना पक्ष रखा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ज्यूडिशियल) देश दीपक सिंह ने अलंकार अग्निहोत्री के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया।

विभागीय जांच के आदेश

खबर है कि इस विवाद के बीच इस्तीफ़ा देने के बाद, अलंकार अग्निहोत्री ने रात करीब 12:30 बजे अपने सरकारी घर से अपना ज़्यादातर सामान हटवा लिया। इसके बाद, सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। सरकार ने कहा कि पहली नज़र में, यह पाया गया है कि अलंकार अग्निहोत्री के व्यवहार और बयानों से प्रशासनिक अनुशासन प्रभावित हुआ है। इसी आधार पर उन्हें सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया है कि उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। बरेली डिवीज़न के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक, अलंकार अग्निहोत्री शामली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से जुड़े रहेंगे और उन्हें सिर्फ़ गुज़ारा भत्ता मिलेगा।

अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बताए कारण 

उत्तर प्रदेश के गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा देते हुए, अग्निहोत्री ने कहा कि उनका फ़ैसला किसी पर्सनल या प्रोफ़ेशनल स्वार्थ के बजाय 'आत्म-सम्मान,' ज़मीर और समाज के प्रति जवाबदेही पर आधारित था। अपने इस्तीफ़े में, उन्होंने प्रयागराज माघ मेले की घटना की कड़ी निंदा की, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों को, जो मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए संगम में एंट्री न दिए जाने का विरोध कर रहे थे, कथित तौर पर पीटा गया और उनके बाल पकड़कर घसीटा गया।

इस एक्ट को ब्राह्मणों और संतों का गंभीर अपमान बताते हुए अग्निहोत्री ने सवाल किया कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप इस हैरेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने अपने लेटर में सख्त भाषा का भी इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने टारगेटेड हैरेसमेंट और भेदभाव बताया। उन्होंने इस घटना को इंसानियत पर धब्बा बताया। इस विवाद को बड़ी शिकायतों से जोड़ते हुए अग्निहोत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के उच्च शिक्षा संस्थानों में बराबरी को बढ़ावा देने वाले संबंधी विनियम, 2026 की आलोचना की। 

उन्होंने दावा किया कि कुछ प्रोविज़न, खासकर आर्टिकल 2, 5, 6, और 7, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ और भूमिहार समुदायों के छात्रों के खिलाफ  शोषण करने वाले और भेदभाव करने वाले हैं। इन गाइडलाइंस की तुलना कॉलोनियल-एरा रॉलेट एक्ट (1919) से करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इनका गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।

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