नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने शब्बीर शाह की नियमित जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट इस मामले में जल्द ही अगली सुनवाई करेगी।
शब्बीर शाह पर आरोप है कि वह हवाला के जरिए जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटा रहे थे। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन मामले में 400 गवाहों से बयान लेने के कारण ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत में तर्क दिया कि 74 वर्षीय शब्बीर शाह को उनके स्वास्थ्य और उम्र के कारण अंतरिम जमानत दी जाए। हालांकि, कोर्ट ने इस पर विचार करते हुए उनकी याचिका को ठुकरा दिया।
इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शाह के खिलाफ आरोप हैं कि वह पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़े थे और उन्होंने हवाला के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाया था। शब्बीर शाह 4 जून 2019 से एनआईए की हिरासत में हैं।
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