दोपहिया वाहन खरीदारों को देना होगा दो हेलमेट, दुर्घटनाएं रोकने के लिए उठाया गया कदम

खबर सार :-
देश में वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ सड़क हादसे भी बढ़ गए हैं। वाहनों की तेज रफ्तार, रांग साइड ड्राइविंग से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। दुर्घटनाओं में मरने वालों की सबसे अधिक संख्या दोपहिया वाहन चालकों की है। दोपहिया वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने दो अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है।

दोपहिया वाहन खरीदारों को देना होगा दो हेलमेट, दुर्घटनाएं रोकने के लिए उठाया गया कदम
खबर विस्तार : -

नई दिल्ली /लखनऊ : केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दोपहिया वाहन खरीद से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत नई बाइक अथवा स्कूटर खरीदने पर वाहन डीलर को दो हेलमेट देना अनिवार्य किया गया है। सुरक्षात्मक दृष्टि से लिए गए फैसले के तहत एक हेलमेट वाहन चालक को और दूसरा हेलमेट पीछे बैठने वाले के लिए होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है।

मंत्रालय का दावा है कि देश में सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम साबित होगा। प्रस्तावित नियम के प्रावधान राजपत्र में अधिसूचित होने के तीन महीने के अंदर लागू कर दिए जाएंगे। मंत्रालय की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि बाइक अथवा स्कूटर खरीदते समय वाहन डीलर को भारतीय मानक ब्यूरो के तय मानकों के अनुसार दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। दिए जाने वाले हेलमेट सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले होंगे। यह नियम ऐसे लोगों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है।

केंद्र सरकार की ओर से 23 जून 2025 को जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, नए नियम का मकसद वाहन चालक और पीछे बैठे यात्री दोनों के लिए सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। उक्त प्रस्ताव केंद्र सरकार के सड़क सुरक्षा अभियान का अहम हिस्सा है। इसमें हेलमेट और एबीएस जैसे उपायों को अनिवार्य बनाकर हादसों में होने वाली मौतों गंभीर चोटों में कमी लाना है। देश में दोपहिया चलाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। दुर्घटनाओं में मरने और घायल होने वालों में सबसे अधिक दोपहिया चलाने वाले ही हैं। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इन महत्वपूर्ण बदलावों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और आम लोगों की जान भी सुरक्षित हो सकेगी। 

सभी दोपहिया वाहनों में एबीएस सिस्टम होगा अनिवार्य  

हेलमेट की अनिवार्यता के साथ ही केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों की ब्रेकिंग सुरक्षा को लेकर अहम नियम प्रस्तावित किया है। एक जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में सुरक्षित ब्रेक प्रणाली लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सभी दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) लगाया जाएगा। अभी तक एबीएस सिर्फ 150 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए अनिवार्य था।

अब यह नियम 75 सीसी से 125 सीसी क्षमता वाले सभी दो पहिया वाहनों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। एबीएस एक उन्नत तकनीक है जो अचानक ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है। इससे वाहन का संतुलन अचानक ब्रेक लगाने पर भी बना रहता है। यह प्रणाली ब्रेक लगाने के दौरान पहियों पर दबाव देकर गाड़ियों को फिसलने, घिसटने अथवा अनियंत्रित होने से रोकती है। देश में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 44 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहनों से जुड़ी हैं।  
 

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