Jharkhand SIR Campaign: 14 जुलाई को सभी पोलिंग बूथों पर लगेगी ‘चुनाव पाठशाला’, BLO पढ़कर सुनाएंगे मतदाताओं के नाम

खबर सार :-

झारखंड में एसआईआर अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों पर 14 जुलाई को ‘चुनाव पाठशाला’ आयोजित की जाएगी। इसमें बीएलओ मतदाताओं की सूची को पढ़कर सुनाएंगे, ताकि वोटर लिस्ट के सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
Jharkhand SIR Campaign: 14 जुलाई को सभी पोलिंग बूथों पर लगेगी ‘चुनाव पाठशाला’, BLO पढ़कर सुनाएंगे मतदाताओं के नाम

खबर विस्तार : -

रांची: झारखंड में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) अभियान के तहत 14 जुलाई को राज्य भर के सभी पोलिंग स्टेशनों पर 'चुनाव पाठशाला' (वोटर जागरूकता सत्र) आयोजित की जाएगी।

इन सत्रों के दौरान, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट/एक से अधिक जगहों पर पंजीकृत) कैटेगरी में आने वाले वोटरों की सूची सबके सामने पढ़कर सुनाएंगे, ताकि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सबकी भागीदारी वाली हो।

समीक्षा बैठक में CEO ने दिए निर्देश 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने शुक्रवार को सभी जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO), उप-निर्वाचन अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और BLO सुपरवाइजर शामिल हुए।

अभियान को तेज करने के लिए लगेंगे कैंप

CEO ने निर्देश दिया कि जिन इलाकों में वोटर फॉर्म के डिजिटाइजेशन का काम धीमी गति से चल रहा है, वहां अभियान को तेज करने और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को 'चुनाव पाठशाला' के साथ-साथ सभी जिलों में BLO और BLA (बूथ लेवल एजेंट)-2 की संयुक्त बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

राजनीतिक दलों और आम जनता की भागीदारी जरूरी 

के. रवि कुमार ने जोर दिया कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है और इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। 

एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ को लौटाएं

उन्होंने वोटरों से अपील की कि वे एन्यूमरेशन फॉर्म (गणना फॉर्म) सही-सही भरें और उन्हें जल्द से जल्द BLO को लौटा दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि एन्यूमरेशन फॉर्म केवल योग्य भारतीय नागरिक ही भर सकते हैं। 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत, किसी विदेशी नागरिक द्वारा गलत जानकारी देना या गैर-कानूनी तरीके से फॉर्म भरना दंडनीय अपराध है; ऐसे मामलों में संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) FIR दर्ज कराएंगे।

फॉर्म भरने में दिक्कत होने पर बीएलओ से करें संपर्क

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अगर किसी वोटर को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या संदेह हो, तो वे अपने BLO, स्वयंसेवकों से मदद ले सकते हैं या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी AI-आधारित वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे वोटरों की मौजूदा जानकारी सही-सही दर्ज करें और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटि-मुक्त तरीके से संपन्न करें।

 

ये भी पढ़ेंः- उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईएएस अफसरों का तबादला

अन्य प्रमुख खबरें