Gurugram Hit-and-Run Case: महिला बाइक राइडर को टक्कर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने राजस्थान से दबोचा

खबर सार :-

Gurugram Hit-and-Run Case: पुलिस के मुताबिक, CCTV फुटेज देखने के बाद मामला सिर्फ रोड एक्सीडेंट तक सीमित नहीं है। इसे अटेम्प्ट टू मर्डर मानते हुए FIR में बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया है।
Gurugram Hit-and-Run Case: महिला बाइक राइडर को टक्कर मारने वाला गिरफ्तार

खबर विस्तार : -

Gurugram Hit-and-Run Case: हरियाणा के गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइकर को अपनी कार से टक्कर मारने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को राजस्थान के दौसा से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्याण बैंसला के रूप में हुई है। दरअसल रविवार, 13 सितंबर की सुबह गोल्फ कोर्स रोड पर हुई इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने संज्ञान लिया और सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया।

क्या है पूरा मामला 

दरअसल यह घटना गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स में हुई। रविवार को महिला राइडर सिया (शिवानी चौहान) अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड पर निकली थी। आरोप है कि इस दौरान एक सफेद कार ने उनका पीछा किया और उन्हें रोकने की कोशिश की। जब महिला ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई तो आरोपी ने उससे कुछ कहा और फिर अचानक पीछे से आकर उसकी बाइक को कट मारकर उसे टक्कर मार दी, जिससे महिला राइडर गिर गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिया सड़क पर गिर गई और उसकी बाइक कई मीटर तक घिसटती चली गई। हालांकि, जब सिया की दोस्त ने उन्हें रेड लाइट पर रोका तो कार ड्राइवर कल्याण मौके से भाग गया। यह घटना उसकी बाइक और एक साथी राइडर के एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो बाद में वायरल हो गई।

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने पीड़ित से संपर्क करने की कोशिश की। हालांकि, पीड़ित की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली। इसके बावजूद, गुरुग्राम पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए, मामले का खुद संज्ञान लिया और तुरंत सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी कल्याण बैंसला की ओर से यह दावा किया गया था कि टक्कर जानबूझकर नहीं मारी गई थी और उसे महिला राइडर को लेकर अफसोस है। इसके बाद, पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए, आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और भाग गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने तीन अलग-अलग पुलिस टीमें बनाईं और तलाश शुरू की।

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जांच के बाद पुलिस ने बढ़ाई धाराएं

केस दर्ज करने के बाद, पुलिस ने पूरी जांच की। घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज का एनालिसिस किया गया। फुटेज के आधार पर, पुलिस को घटना से जुड़े अहम सबूत मिले। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर, हत्या की कोशिश से जुड़ी IPC की धारा 109 को चार्जशीट में जोड़ा गया। इसके अलावा, जांच के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, और उसके बयानों के आधार पर, IPC की धारा 78 और 79 को भी चार्जशीट में जोड़ा गया। 

राजस्थान के दौसा से दबोचा गया आरोपी

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की तलाश कर रही क्राइम ब्रांच, सोहना, गुरुग्राम ने उसे 15 सितंबर को राजस्थान के दौसा और राजगढ़ के बीच इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कल्याण बैंसला, 33, चांदहट, पलवल जिले, हरियाणा के रहने वाले के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की पूछताछ और जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि पकड़े जाने के बाद, आरोपी ने बहाने बनाकर भागने की कोशिश की। घटना के दौरान, आरोपी को कुछ चोटें आईं और बाद में उसका इलाज एक अस्पताल में किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई एक कार भी बरामद की गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि बरामद कार आरोपी के एक दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड है।

पीड़िता सिया का बड़ा बयान 

बाइक राइडर पीड़िता सिया ने बताया कि कार शुरू में बहुत तेजी से और पास से गुजरी। फिर, ड्राइवर ने खिड़की नीचे की, कुछ कहा और रुकने का इशारा किया। उसे लगा कि कार में बैठे लोग नशे में हैं। इस डर से उसने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन आरोपी ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी और भाग गया। सिया ने बताया कि उसने प्रोटेक्टिव गियर पहना हुआ था, इसलिए उसे गंभीर चोटें नहीं आईं। उसे सिर्फ घुटनों में चोटें आईं। उसने पुलिस से सख़्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि यह हत्या की कोशिश का मामला है।

वहीं पीड़ित के पिता और भाई ने कहा कि आरोपी को सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। आरोपी को गुरुग्राम लाने के बाद, पुलिस उससे घटना का कारण, टक्कर मारने का तरीका और भागने के बारे में पूछताछ करेगी।

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