सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को लगाई फटकार, ठोका भारी भरकम जुर्माना
खबर सार :-
Supreme Court Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को "इंडियाज गॉट लेटेंट" को लेकर उनके पुराने विवाद के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
खबर विस्तार : -
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित शो "इंडियाज गॉट लेटेंट" पर कड़ा रुख अपनाया है, जिसमें होस्ट समय रैना (Samay Raina), रणवीर इलाहाबादिया और दूसरे इन्फ्लुएंसर ने दिव्यांगों का मज़ाक उड़ाया था। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयान दिए।
कोर्ट ने समय रैना पर ठोका 3 लाख का जुर्माना
कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए "इंडियाज़ गॉट टैलेंट" के होस्ट समय रैना, रणवीर अलबादिया और दूसरे इन्फ्लुएंसर पर बच्चों और दिव्यांग लोगों का मज़ाक उड़ाने के लिए 3 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उन्हें दो हफ़्ते के अंदर जुर्माना भरने के आदेश का पालन करते हुए कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी सख्त चेतावनी दी है कि अगर दो हफ़्ते के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और दूसरे कॉमेडियन से पूछा कि उन्होंने खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या किया है।
Supreme Court ने सुनवाई के दौरान, क्योर SMA फाउंडेशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि समय रैना ने पहले उन्हें दिव्यांगों के लिए कुछ इवेंट्स ऑर्गनाइज़ करने का भरोसा दिया था, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद, उन्होंने ऑर्गनाइज़ेशन से कॉन्टैक्ट नहीं किया है। ऑर्गनाइज़ेशन के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि पूरे मामले में समय रैना ने कोई माफी नहीं मांगी है।
समय रैना पर लगे ये आरोप
क्योर SMA फाउंडेशन का आरोप है कि समय रैना ने "दैट कॉमेडी क्लब" में अपने स्टैंड-अप परफॉर्मेंस के दौरान स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित एक अंधे नवजात का मज़ाक उड़ाया, जिसे ज़िंदा रहने के लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा, "देखिए, चैरिटी अच्छी चीज़ है, हमें यह करना चाहिए। मैं एक चैरिटी शो देख रहा था जिसमें एक दो महीने का बच्चा पागल हो गया था। उसे इलाज के लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत थी।"
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और दूसरों को दिव्यांगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित बच्चों का मज़ाक उड़ाने और कोर्ट के आदेश का समय पर पालन न करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने और दिव्यांगों के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए महीने में दो बार स्पेशल शो आयोजित करने का आदेश दिया।
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