'काला हिरण' फिल्म पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकार मामले में निर्माता को लगाई फटकार

खबर सार :-

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी के बीच चल रहे विवाद को लेकर हाल ही में हाई कोर्ट आदेश जारी किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने काफी कड़ा रुख अपनाते हुए फिल्म के निर्माता को फटकार लगाई है।
'काला हिरण' फिल्म पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सलमान खान के व्यक्तित्व अधिकार मामले में निर्माता को लगाई फटकार

खबर विस्तार : -

Salman Khan: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लेकर काला हिरण विवाद सालों से चल रहा है। इस बीच अमित जानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी बनाई, जिसका टीजर रिलीज किया गया। फिल्म का टीजर सामने आने के बाद एक्टर ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की बात कही और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अब अदालत ने निर्देश दिया है। ऐसे में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए फिल्म के निर्माता को फटकार लगाई है। इसके साथ ही फिल्म से जुड़े सभी लिंक हटाने के निर्देश भी दिए। 

अदालत ने अपनाया सख्त रुख

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म काला हिरण को लेकर निर्देश जारी किया है। और फिल्म के निर्माता को फटकार भी लगाई। दरअसल, 17 जुलाई को अमित जानी के निर्देशन में बनी फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी का टीजर रिलीज किया गया। इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने उनके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन और उनकी छवि खराब करने की कोशिश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से फिल्म काला हिरण से जुड़े सभी आपत्तिजनक लिंक हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने फिल्म निर्माता अमित जानी के वकील से सख्ती से कहा कि पिछली सुनवाई में किसी आदेश के पारित न होने से आपको हिम्मत मिल गई है। कोर्ट ने निर्माता के वकील से कड़े शब्दों में कहा, ''आपको इस बात से हिम्मत मिल रही है कि पिछली बार कोई आदेश पारित नहीं हुआ था। आपको लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं। आप दिन-प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। आप किसी आम व्यक्ति के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते।'' 

दोनों पक्ष के वकीलों ने पेश की अपनी दलीलें

दिल्ली कोर्ट की सुनवाई के दौरान अमित जानी के वकील ने अपनी दलीलें पेश करते हुए कहा कि अभी केवल फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है, जिससे किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा, ''यह सिर्फ एक टीजर है। इससे कहीं भी सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है। इसमें कोई डीपफेक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया वीडियो भी नहीं है। सार्वजनिक घटनाओं पर आधारित कहानी दिखाने पर किसी का विशेष अधिकार नहीं हो सकता।'' इस पर सलमान खान के वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म में भले ही किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लिया गया हो, लेकिन एक्टर के पर्सनैलिटी का जरुर इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सलमान खान के खिलाफ दर्ज चार मामलों में तीन में उन्हें बरी किया जा चुका है और एक मामले में सजा पर रोक लगी है। इसके बाद भी फिल्म में उन्हें इस तरह दिखाया जा रहा है, जिससे उनकी छवि प्रभावित हो सकती है।  

फर्स्ट लुक से मचा बवाल 

दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक्स और यूट्यूब पर मौजूद फिल्म के टीजर और उससे जुड़े सोशल मीडिया लिंक हटाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में अभिनेता काशिफ इकबाल खान की पर्सनैलिटी को सलमान खान से काफी मिलती-जुलती दिखाई गई है। इसके साथ ही पोस्टर में नीला ब्रेसलेट भी दिखाया गया है, जिसे सलमान खान से जोड़कर देखा जा रहा है। इस फिल्म में लॉयन बिश्नोई का किरदार भी मौजूद है, जिसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि फिल्म के निर्माता का कहना है कि इसे किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बनाया गया है। 

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