Sonia Gandhi: बर्थडे पर सोनिया गांधी को बड़ा झटका ! कोर्ट ने भेजा नोटिस
खबर सार :-
दिल्ली की एक कोर्ट ने वोटर लिस्ट मामले में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई थीं। सबसे खास बात ये है कि आज ही वो अपना 79वां जन्मदिन मना रही है।
खबर विस्तार : -
Sonia Gandhi: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज अपना 79वां जन्मदिन मना रही हैं। इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को बड़ा झटका देते हुए उनके जन्मदिन पर नोटिस जारी किया है। उन पर भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने का आरोप है।
Sonia Gandhi: 6 जनवरी को होगी अगली सुनवई
मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर भारतीय नागरिकता हासिल किए बिना वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल करने से जुड़े मामले में जवाब मांगा। यह नोटिस वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर एक रिवीजन पिटीशन पर जारी किया गया है। केस की अगली सुनवाई अब 6 जनवरी, 2026 को होगी।
भारतीय नागरिकता से पहले कैसे बनी वोटर, कोर्ट ने मांगा जवाब
वकील विकास त्रिपाठी का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की नई दिल्ली वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि उन्होंने 30 अप्रैल, 1983 को भारतीय नागरिकता हासिल की थी। इस आरोप के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल किया गया और जांच की मांग की गई, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में याचिका खारिज कर दी। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने एक रिवीजन याचिका दायर की, जिस पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और नोटिस जारी किया है।
याचिका में पूछा गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में कैसे शामिल किया गया, जबकि उन्होंने तब तक भारतीय नागरिकता हासिल नहीं की थी। याचिका में यह भी पूछा गया है कि 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाया गया। याचिका में यह भी पूछा गया है कि अगर उन्होंने 1983 में नागरिकता हासिल की थी, तो 1980 में उनका नाम पाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था?
क्या उस समय उनका नाम जाली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था? राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को आरोपों पर डिटेल में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ध्यान दें कि इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR और जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। बाद में, इस आदेश को चुनौती देते हुए एक रिवीजन याचिका दायर की गई, जिस पर अब कोर्ट ने जवाब मांगा है।
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