NEET UG विरोध प्रदर्शन: दिल्ली सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दी राहत, कार्रवाई पर लगाई रोक
खबर सार :-
NEET UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को दिल्ली सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
खबर विस्तार : -
नई दिल्लीः NEET UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ अब कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही, जिन लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है, उनके मामलों की समीक्षा कर पात्र पाए जाने पर रिहाई की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
दिल्ली के प्रधान सचिव गृह संतोष डी. वैद्य, आईएएस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे तक NEET UG परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शनों को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुल 13 एफआईआर दर्ज की थीं। इन मामलों और संबंधित परिस्थितियों पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई 2026 के आदेश के बाद विचार किया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में चले मामले "शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ और अन्य" से जुड़े निर्देशों के आधार पर लिया गया है।
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आगे कार्रवाई नहीं होगी
दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने अपने आदेश में तीन प्रमुख फैसले लिए हैं। पहला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा उन लोगों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो NEET UG विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले को अब समाप्त माना जाएगा और केवल इन प्रदर्शनों में शामिल होने के आधार पर भविष्य में कोई नई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।
आपराधिक रिकॉर्ड वालों को नहीं मिलेगी राहत
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसे मामलों में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों और लागू कानून के अनुसार की जाएगी। इसका मतलब है कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ पहले से गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके मामलों की जांच और कार्रवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत जारी रह सकती है।
गिरफ्तार लोगों की रिहाई की प्रक्रिया तेज होगी
आदेश के तीसरे हिस्से में कहा गया है कि यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है, तो उसके मामले की समीक्षा की जाएगी। जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसका उद्देश्य मामले को समाप्त करना है और प्रदर्शन में शामिल आम लोगों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है।
उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश
दिल्ली सरकार का यह आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अभियोजन निदेशालय को भी भेजी गई है। सरकार ने संबंधित विभागों को आदेश के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
NEET UG विवाद के बाद हुए थे प्रदर्शन
गौरतलब है कि NEET UG परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं के आरोपों के बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में छात्रों और छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
दिल्ली में हुए कुछ प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति भी बनी थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की थी, जिसके बाद कई मामले दर्ज किए गए थे। अब दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद इन मामलों में शामिल कई प्रदर्शनकारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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