E-Cigarette Controversy: लोकसभा में शीतकालीन सत्र में गुरुवार को उस समय हंगामा मच गया जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक TMC सांसद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर सांसद का नाम नहीं लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकसभा परिसर में ई-सिगरेट का इस्तेमाल नियमों का साफ उल्लंघन है। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया।
अनुराग ठाकुर ने कहा, "मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं।" स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा, "आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते, आप अनुरोध कर सकते हैं।" बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की जानकारी के लिए यह साफ करें कि क्या ई-सिगरेट, जो पूरे देश में बैन हैं, उनका इस्तेमाल लोकसभा परिसर में किया जा सकता है?"
स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया, "सदन में किसी को भी किसी भी तरह की सिगरेट लाने या पीने की इजाजत नहीं है।" इसके बाद ठाकुर ने विपक्ष की बेंचों की ओर इशारा करते हुए कहा, "एक TMC सांसद सिगरेट पी रहे है। यह सांसद कई दिनों से ऐसा कर रहे है। क्या अब लोकसभा में धूम्रपान करना जायज है? कृपया इस मामले की जांच करें।"
हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इस आरोप से तुरंत सदन में हंगामा मच गया। TMC सांसदों ने ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि कई बीजेपी सांसदों ने अपनी सीटों से आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि TMC सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहा है। स्पीकर ने फिर से साफ किया कि सदन में किसी भी सांसद को धूम्रपान करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद लोकशाही का सर्वोच्च मंच है, और यहां बैठने वाले सभी प्रतिनिधियों पर यह जिम्मेदारी है कि वह जनता की उम्मीदों के अनुरूप अनुशासन और गरिमा बनाए रखें। स्पीकर ने कहा, "अगर ऐसी कोई घटना मेरे संज्ञान में साफ तौर पर लाई जाती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।"
बता दें कि ई-सिगरेट पूरे देश में 2019 से बैन हैं। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। दिसंबर 2019 में, संसद के दोनों सदनों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) विधेयक पारित किया, जिसे कानून बना दिया गया।
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