ईडी को कड़ी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

खबर सार :-
ईडी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज है। उसके कार्य करने की पद्धति पर सवाल भी उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है।

ईडी को कड़ी फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई
खबर विस्तार : -

लखनऊ, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुई ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी तमाम सीमाएं लांघ रहा है। यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने की है। इसके साथ ही तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ आज प्रवर्तन निदेशालय की जांच और छापेमारी पर रोक भी लगा दी है।

भारत के मुख्य सीजेआई गवई ने सख्त टिप्पणी कर कहा है कि ईडी सभी सीमाएं पार कर रहा है। आगे उन्होंने कहा कि आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने छापेमारी के संबंध में अपनी टिप्पणी की है। इसके साथ ही तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की याचिकाओं पर ईडी को नोटिस भी जारी किया गया है। उच्चतम न्यायालय का सवाल था कि प्रवर्तन निदेशालय संघीय सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है? इसके साथ ही यह भी कहा कि ईडी टीएएसएमएसी पर कैसे छापा मार सकता है? 

तमिलनाडु सरकार ने याचिका दाखिल की

सरकारी खुदरा विक्रेता मामले में तमिलनाडु सरकार ने शराब के तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के परिसरों में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इसी मामले में राज्य सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के 23 अप्रैल के आदेश का विरोध किया था। इसी मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने, ईडी की कार्रवाई को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके अलावा टीएएसएमएसी द्वारा दायर एक याचिका भी खारिज कर दी थी। ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ही कार्रवाई की इजाजत दी गई थी। राज्य सरकार और टीएएसएमएसी ने खुदरा शराब विक्रेता के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छापेमारी का विरोध किया था। छह और आठ मार्च को छापेमारी हुई थी। इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 
 

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