200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन का यू-टर्न,  वापस ली अपनी याचिका

खबर सार :-

200 Crore Money Laundering Case , Jacqueline Fernandez: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उस आदेश के खिलाफ़ अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली की एक अदालत में चल रहे 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज़ पर आरोप तय करने को कहा गया है।
200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन का यू-टर्न,  वापस ली अपनी याचिका

खबर विस्तार : -

200 Crore Money Laundering Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई । जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी है। एक्ट्रेस के इस कदम को उनकी कानूनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह मामला कथित महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है और इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। ED का आरोप है कि सुकेश ने अपराध से कमाए पैसे का इस्तेमाल महंगे तोहफों और अन्य लाभों के लिए किया था।

जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

दरअसल जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) ने पहले दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वह इस मामले में आगे उचित कानूनी उपाय करना चाहती हैं और याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी।

200 Crore Money Laundering Case: कोर्ट ने दिया था आरोप तय करने का आदेश

गौरतलब है कि 30 मई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ED द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर जैकलीन फर्नांडिस, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना पॉलोस और 14 अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि चंद्रशेखर और 20 अन्य के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए जाएं। 

जिसके बाद अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि, जब सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, तो उनके वकील ने याचिका वापस लेने और कोई दूसरा कानूनी रास्ता अपनाने की इजाजत मांगी। फिलहाल जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया।

200 Crore Money Laundering Case: क्या है पूरा विवाद

बता दें कि यह पूरा विवाद अगस्त 2021 का है, जब अदिति सिंह नाम की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक सीनियर सरकारी अधिकारी बनकर उनसे लगभग 200 करोड़ की ठगी की थी। दिल्ली पुलिस की इस FIR के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Jacqueline Fernandez) का मामला दर्ज किया।

सुकेश ने जैकलीन पर लुटाए थे करोड़ों रुपये

ED का दावा है कि सुकेश ने इस बड़े फ्रॉड से मिले पैसों का इस्तेमाल जैकलीन फर्नांडिस समेत कई सेलिब्रिटीज को महंगे तोहफे और लग्जरी सुविधाएं देने के लिए किया था। ED के मुताबिक, कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस पर खूब पैसे खर्च किए; उन पर लगभग 5.71 करोड़ रुपये की कीमत के तोहफ़े और सुख-सुविधाएं लेने का आरोप है। इन तोहफ़ों में लग्ज़री बैग, कीमती गहने, महंगी घड़ियां और उनके परिवार के लिए गाड़ियां शामिल थीं। इसके अलावा, सुकेश ने जैकलीन के परिवार के सदस्यों के विदेशी बैंक खातों में भी पैसे ट्रांसफर किए थे।

जबकि जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी टीम का लगातार यही कहना है कि एक्ट्रेस इस मामले में पूरी तरह बेगुनाह हैं। उनके वकीलों का कहना है कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर की आपराधिक गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह खुद इस धोखाधड़ी की शिकार थीं।

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