New GST Rate List 2025 Live: भारत की ट्रैक्स सिस्टम में एक ऐतिहासिक बदलाव आज से लागू हो गया है। 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से नया वस्तु एवं सेवा कर (GST 2.0) पूरे देश में लागू हो गया है, जो कर ढांचे को सरल बनाने और आम नागरिकों को राहत देने की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है। इस सुधार से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
दरअसल जीएसटी परिषद ने सितंबर की शुरुआत में इसे मंजूरी दी थी और इसका सीधा असर अब बाजारों में दिखाई दे रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पर इसे "जीएसटी बचत उत्सव" के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जिससे स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगा। इस नई व्यवस्था के तहत, ट्रैक्स स्लैब को सरल बनाया गया है, जिससे रोज़मर्रा की वस्तुओं और सेवाओं पर बोझ कम होगा। मौजूदा चार कर स्लैब की जगह अब केवल दो मुख्य दरें - 5% और 18% लागू होंगी, जबकि शराब, तंबाकू, सट्टा और ऑनलाइन गेमिंग जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% का एक विशेष कर स्लैब लागू किया गया है। आइए टैक्स सिस्टम पर एक नजर डालते हैं....
-GST के फैसलों के अनुसार, पनीर, दूध, ब्रेड, स्टेशनरी, जीवन रक्षक दवाइयां और शैक्षिक सेवाओं सहित कई वस्तुओं पर जीएसटी दर शून्य कर दी गई है। ये बदलाव तुरंत प्रभावी होंगे, जिससे खुदरा कीमतों में कमी आएगी।
-नई जीएसटी दर के तहत, पहले से पैक पनीर और छेना, दूध, रोटी, चपाती, पराठा, जीवन रक्षक दवाइयां (33 प्रकार), स्वास्थ्य/जीवन बीमा और शैक्षणिक सेवाओं (ट्यूशन, कोचिंग) पर शून्य कर लगेगा। पहले, इन वस्तुओं पर 5 से 18 प्रतिशत कर लगता था।
-इसके अलावा, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और स्टेशनरी वस्तुओं (शार्पनर, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल और अन्य उत्पाद), व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास पाठ्यक्रम, धर्मार्थ अस्पताल सेवाएं और ट्रस्ट (स्वास्थ्य, शिक्षा) पर कर 12 से 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
-इसके अलावा एयर कंडीशनर (AC) और रेफ्रिजरेटर (Fridge) पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। वाहनों पर भी कर कम कर दिया गया है। 350 सीसी और उससे कम क्षमता वाली बाइक पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो पहले 28 प्रतिशत था।
-इसके अतिरिक्त, 1,200 सीसी और 4 मीटर से कम क्षमता वाले पेट्रोल वाहनों और 1,500 सीसी और 4 मीटर से कम क्षमता वाले डीजल वाहनों पर कर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इस खंड और इससे अधिक क्षमता वाले वाहनों पर अब 40 प्रतिशत कर लगेगा, जो पहले लगभग 50 प्रतिशत था। तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला पर 40 प्रतिशत कर अपरिवर्तित रहेगा, जबकि पेट्रोल और डीजल पर कर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ये जीएसटी के दायरे से बाहर हैं।
2,500 से रुपये से ज़्यादा कीमत वाले कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़कर 18% हो गया है, यानी प्रीमियम ब्रांड के कपड़े थोड़े महंगे हो सकते हैं। 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलों और निजी विमानों पर भी 40% की भारी दर से कर लगेगा। महंगी कारों जैसी विलासिता की चीजें और तंबाकू जैसे 'पाप-साधन' माने जाने वाले उत्पाद जरूरी नहीं कि महंगे हो गए हों। पहले, इन वस्तुओं पर जीएसटी के साथ एक अतिरिक्त क्षतिपूर्ति उपकर भी लगता था, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है, इसलिए अब इन पर कुल कर कम हो सकता है।
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