नई जीएसटी दरों में निर्बाध बदलाव के लिए व्यवसायों का सहयोग जरूरी: सीबीआईसी

खबर सार :-
नए जीएसटी दरों में बदलाव व्यवसायों के लिए एक चुनौती हो सकते हैं, लेकिन यह सुधार उनकी प्रक्रियाओं को सरल और लाभकारी बना सकते हैं। सीबीआईसी ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को उजागर किया है कि व्यापारियों और कर अधिकारियों के बीच बेहतर संवाद और मार्गदर्शन से ये बदलाव सुचारू रूप से लागू हो सकें।

नई जीएसटी दरों में निर्बाध बदलाव के लिए व्यवसायों का सहयोग जरूरी: सीबीआईसी
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नई दिल्ली: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने व्यापार और उद्योग से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हो रहे परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सहयोग की अपील की है। उनका कहना है कि नए जीएसटी दरों के साथ आने वाले सुधारों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कर अधिकारियों को सक्रिय रूप से काम करना होगा।

सुधारों का सही ढंग से क्रियान्वयन जरूरी

संजय कुमार अग्रवाल ने कर अधिकारियों को लिखे एक पत्र में कहा कि जीएसटी में किए गए सुधारों का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत को गहरे मार्गदर्शन की जरूरत है। उनके अनुसार, जीएसटी दरों में बदलाव और अनुपालन को सरल बनाने के लिए एक स्पष्ट संवाद स्थापित करना बेहद जरूरी है। इससे व्यवसायों को नए सुधारों को सहजता से अपनाने में मदद मिलेगी और वे इससे अधिकतम लाभ उठा सकेंगे।

जीएसटी की नई दरों के बारे में समझाना आवश्यक

सीबीआईसी प्रमुख ने यह भी कहा कि व्यवसायों को विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और एमएसएमई के लिए इन नए दरों और प्रक्रियाओं को समझाना आवश्यक होगा। इससे न केवल भ्रम की स्थिति कम होगी, बल्कि व्यवसायों को अधिक दक्षता से काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने जीएसटी परिषद की हालिया बैठक का हवाला देते हुए कहा कि अब 375 वस्तुओं पर घटाई गई जीएसटी दरें प्रभावी होंगी, जो व्यापारियों के लिए एक राहत की बात है।

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में किया गया था संशोधन

हाल ही में जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में जीएसटी दरों में संशोधन किया था। इस फैसले के तहत जीएसटी दरों को दो स्तरों, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत, में विभाजित किया गया है। साथ ही, तंबाकू और अति विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर लागू की जाएगी। यह नए दर 22 सितंबर से लागू होंगे। वर्तमान में, जीएसटी की दरें 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के रूप में लागू हैं।

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