Aadhaar-PAN linking: पैन-आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, नहीं तो बेकार हो जाएगा आपका कार्ड !

खबर सार :-
Aadhaar PAN linking deadline: आयकर विभाग ने पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की है। जिनका पैन आधार से लिंक नहीं है, उनका कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पुराने नियमों का पालन करते हुए, पिछले वर्ष अक्टूबर के बाद पैन प्राप्त करने वालों को चेतावनी जारी की गई है। पैन रद्द करने पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

Aadhaar-PAN linking: पैन-आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, नहीं तो बेकार हो जाएगा आपका कार्ड !
खबर विस्तार : -

Aadhaar PAN linking deadline:  अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब और देर न करें। डेडलाइन में बस कुछ ही दिन बचे हैं। 31 दिसंबर, 2025 तक ऐसा न करने पर आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, और आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपके बैंक अकाउंट में सैलरी मिलना या SIP जैसे इन्वेस्टमेंट करना भी मुश्किल हो सकता है। 

Aadhaar-PAN linking: 31 दिसंबर अंतिम तारीख

दरअसल जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले अपने आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें इसे 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक करना होगा। भले ही आपने अपना पैन आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके बनवाया हो, फिर भी आपको लिंकिंग प्रोसेस पूरा करना होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह साफ कर दिया है कि इस साल के आखिर तक यह काम पूरा करना अनिवार्य है। जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 के बाद नया पैन मिला है, उनके पास बहुत कम समय बचा है। दूसरों के लिए, असली डेडलाइन पहले ही निकल चुकी है, लेकिन यह आखिरी चेतावनी है। 

Aadhaar-PAN linking: पैन इनएक्टिव होने पर होंगी ये परेशानियां

इनएक्टिव पैन होने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है, और जिन लोगों को टैक्स रिफंड मिलना है, उन्हें पैसे मिलने में देरी हो सकती है। ऐसे मामलों में, लोगों को अक्सर नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने की लंबी प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो शेयर बाज़ार और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। एक्टिव पैन के बिना, आपकी KYC (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया अधूरी रहेगी, जिससे आपका निवेश रुक सकता है। आपके लिए TDS (स्रोत पर टैक्स कटौती) और TCS (स्रोत पर टैक्स कलेक्शन) की दरें भी बढ़ जाएंगी, जिसका सीधा असर आपके फाइनेंस पर पड़ेगा।

Aadhaar PAN linking deadline:  इन पैन कार्ड होल्डर्स को राहत

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत, कुछ लोगों को अपने पैन को आधार से लिंक करने से छूट दी गई है। इस कैटेगरी में असम, जम्मू और कश्मीर, और मेघालय के निवासी, नॉन-रेजिडेंट, 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग, और विदेशी नागरिक शामिल हैं।

Aadhaar-PAN linking: पैन डीएक्टिवेशन के बारे में क्या हैं नियम 

नियमों के अनुसार, अगर आपका पैन डीएक्टिवेट हो जाता है और आप इसका इस्तेमाल बैंक ट्रांजैक्शन या दूसरे कामों के लिए करते हैं, तो इसे कानून के तहत वैलिड पैन न देने के बराबर माना जाएगा। ऐसे मामलों में, आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत, मांगे जाने पर अपना पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है।

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