Rampur: पांच विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची जारी, 18 जुलाई तक मांगे गए सुझाव
खबर सार :-
रामपुर संसदीय क्षेत्र के पांच विधानसभा क्षेत्रों के लिए यह ड्राफ़्ट लिस्ट जारी की गई है। 18 जुलाई तक आम जनता और राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे गए हैं। ताकि अंतिम सूची जारी करने से पहले आवश्यक संशोधन किए जा सकें।
खबर विस्तार : -
रामपुरः जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 25 तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में 7-रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पांच विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों की प्रारूप (आलेख्य) सूची प्रकाशित कर दी गई है। इस सूची में 34-स्वार, 35-चमरौआ, 36-बिलासपुर, 37-रामपुर तथा 38-मिलक (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी प्रस्तावित मतदान केंद्र शामिल हैं। प्रारूप सूची का उद्देश्य मतदान केंद्रों के संबंध में आमजन एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करना है।
आम लोग दे सकेंगे सुझाव
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रारूप सूची 4 जुलाई, 2026 से एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रकाशित की गई है। इस दौरान आम नागरिक, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल सूची का अवलोकन कर सकते हैं तथा यदि किसी मतदान केंद्र या मतदेय स्थल के संबंध में कोई सुझाव अथवा आपत्ति हो तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया जा सके।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची जनपद की आधिकारिक वेबसाइट Rampur.nic.in पर निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा संबंधित उप जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों में भी सूची का अवलोकन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति वहां जाकर मतदान केंद्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सभी सुझावों पर होगा विचार
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने आमजन और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि यदि किसी मतदान केंद्र के स्थान, पहुंच, सुविधा या अन्य किसी विषय को लेकर कोई सुझाव या आपत्ति हो तो उसे 18 जुलाई, 2026 तक जिला निर्वाचन कार्यालय, रामपुर अथवा संबंधित उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में लिखित रूप से जमा कराया जा सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त होने वाले सभी सुझावों और आपत्तियों पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार गंभीरता से विचार किया जाएगा। आवश्यक होने पर मतदान केंद्रों में संशोधन भी किया जाएगा, ताकि मतदाताओं को मतदान के दौरान बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संपन्न कराई जा सके।
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