रेलवे का सख्त कदम: अनधिकृत पानी की बोतलों पर रोक, केवल 'रेल नीर' और 11 अधिकृत ब्रांड्स को मिलेगी अनुमति
खबर सार :-
रेलवे ने यात्रियों को शुद्ध पानी देने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में अनधिकृत पानी की बोतलों पर रोक लगा दी है। अब केवल 'रेल नीर' और 11 अधिकृत ब्रांड्स की ही बिक्री होगी।
खबर विस्तार : -
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सेहत और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब रेलवे स्टेशनों से लेकर चलती ट्रेनों तक यात्रियों को केवल गुणवत्तापूर्ण और अधिकृत पैकेज्ड पानी ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को अमानक या गैर-सूचीबद्ध पानी की बोतलों के इस्तेमाल से बचाना है।
अवैध बोतलों पर प्रभावी लगाम
अक्सर यह देखने में आता है कि रेलवे स्टेशनों पर बने खान-पान के stalls और यात्रा के दौरान अनाधिकृत वेंडर बिना सूची वाले पानी के ब्रांड बेचते हैं। इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए रेलवे ने यह ठोस कदम उठाया है। हाल ही में अधिकारियों ने ट्रेनों की पैंटी कारों में औचक निरीक्षण और छापेमारी कर अनधिकृत पानी जब्त किया था तथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की गई थी।
स्टेशनों पर वॉटर वेंडिंग मशीनों की सुविधा
उत्तर मध्य क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आने वाले 21 प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को कम कीमत पर और आसानी से स्वच्छ जल मिल सके, इसके लिए कुल 137 वॉटर वेंडिंग मशीनें भी संचालित की जा रही हैं। इससे यात्रियों के पास बोतलबंद पानी के अलावा किफायती दरों पर पानी प्राप्त करने का एक और बेहतर विकल्प उपलब्ध हो गया है। इस व्यवस्था से यात्रियों को यात्रा के दौरान काफी सुविधा मिल रही है।
स्टेशन और यात्रा के दौरान पेयजल की सुचारू उपलब्धता
'रेल नीर' केवल रेलवे प्लेटफार्मों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे यात्रा के दौरान भी यात्रियों को मुहैया कराया जाता है। ट्रेनों में अधिकृत खान-पान सेवाओं के माध्यम से इसकी बिक्री होती है। आईआरसीटीसी की तय मूल्य सूची के अनुसार 500 मिलीलीटर और 1 लीटर की बोतलों के दाम पहले से निर्धारित हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) अमन वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'रेल नीर' एक सरकारी ब्रांड है और इसके स्टॉक की निगरानी के लिए कैटरिंग इंस्पेक्टर द्वारा हर रोज समीक्षा की जाती है, साथ ही स्टेशनों पर अग्रिम स्टॉक भी मंगाया जाता है।
एनसीआर क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन इस व्यवस्था के दायरे में हैं, जिनमें झांसी, ललितपुर, उरई, ग्वालियर, खजुराहो, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, कानपुर और अलीगढ़ समेत 21 स्टेशन शामिल हैं। यात्रियों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने एक वैकल्पिक प्रावधान भी तय किया है। यदि किसी स्थान पर 'रेल नीर' का स्टॉक उपलब्ध नहीं होता है, तो केवल वैसी स्थिति में ही रेलवे की सूची में शामिल अन्य 11 अधिकृत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड्स को बेचने की अनुमति होगी। किसी भी सामान्य स्थिति में अन्य ब्रांड्स को 'रेल नीर' के विकल्प के रूप में प्राथमिकता देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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