झांसीः झांसी के सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जनपद के 11 विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विद्यालय में उपस्थित 798 बच्चों एवं लगभग 75 सदस्यों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 13 मिड डे मील सर्वेक्षण नमूने एकत्रित किये।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय डीके तालपुरा नगर क्षेत्र झांसी, प्राथमिक विद्यालय नवीन ओरछा गेट नगर क्षेत्र झांसी, प्राथमिक विद्यालय मैरी झांसी, प्राथमिक विद्यालय खेलर झांसी, प्राथमिक विद्यालय बालक नगर चित्रा बिजौली झांसी, बेसिक प्राथमिक पाठशाला कटरा बालक नगर क्षेत्र मऊरानीपुर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भगवतपुरा नगर क्षेत्र झांसी, प्राथमिक विद्यालय आजादगंज नगर क्षेत्र सीपरी झांसी, प्राथमिक विद्यालय खेलर प्रथम झांसी, प्राथमिक विद्यालय खेलर द्वितीय झांसी, कम्पोजिट आदर्श जूनियर हाईस्कूल शिवाजी नगर झांसी से खाद्य पदार्थों से संबंधित नमूने एकत्रित किये गये हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज गेट नं. 5 के पास खाद्य सुरक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से शिविर लगाकर खाद्य सुरक्षा हेतु प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 50 खाद्य व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 400 आम लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।
इसी दौरान विभाग ने वाहिद अली न्यू नेशनल बेकरी प्रमोद पेट्रोल पंप के पास स्थित प्रतिष्ठान का निरीक्षण कर केक रस्क का नमूना लिया, जिसे जांच हेतु राजकीय प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कार्यवाही के दौरान सहायक आयुक्त खाद्य/अभिहित अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि खाद्य विक्रेताओं को खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एफएसएसएआई के ऑनलाइन पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन किया जा सकता है। यदि खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है तो पंजीकरण हेतु निर्धारित शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष है तथा यदि खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है तो लाइसेंस हेतु निर्धारित शुल्क 2000 रुपये प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायियों को खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के व्यवसाय किया जाता है तो एफएसएस अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें 06 माह तक का कारावास एवं 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने आम जनता को जागरूक करते हुए बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों के संबंध में किसी भी शिकायत/समस्या के लिए विभाग का टोल फ्री नंबर- 18001805533 एवं ऐप खाद्य प्रतिष्ठानों पर चस्पा किया गया है। ग्राहक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से असंतुष्ट होने पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही जनपद झांसी से संबंधित जानकारी के लिए सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी झांसी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9454468654।
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