2018 में अमितशाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, भाजपा नेता ने कराया था मानहानि केस

खबर सार :-

राहुल गांधी पर मानहानि केस चल रहा है। आज उस पर सुनवाई होने जा रही है। यद्यपि राहुल गांधी पूर्व में कह चुके हैं कि वह निर्दाेष हैं।
राहुल गांधी अपने आवास से सुल्तानपुर के लिए रवाना,  राहुल के काफिले की गाड़ियां टकराईं

खबर विस्तार : -

नई दिल्ली, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सोमवार को अपने आवास से सुबह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सुल्तानपुर की एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में उनकी आज पेशी है। यह मामला 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है।

सुलतानपुर में फैसले के समय राहुल गांधी मौजूद 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इसीलिए सुलतानपुर में फैसले के समय राहुल गांधी के अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें कि 2018 में बेंगलुरु में एक सम्मेलन के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। उस समय भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा थे। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 2018 के मामले में बयान और अन्य न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ रही है। साक्ष्य संबंधी कार्यवाही लगभग पूरी की जा चुकी हैं। अब अदालत ने अंतिम बहस के लिए मामला तय किया था।

विजय मिश्रा सुल्तानपुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की टिप्पणी ठीक नहीं है। मिश्रा ने इस मामले पर सुल्तानपुर की अदालत में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दाखिल कराया था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को इसी मामले में राहुल गांधी को भी तलब किया था। इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली। फरवरी 2024 में भी सुल्तानपुर की विशेष अदालत में यह मामला चलता रहा। इसमें जमानत भी मिली थी।। 2024 में राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने खुद को निर्दोष भी बताया था। 

गवाही और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी

विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के अपने को निर्दोष बताने पर वॉयस सैंपल टेस्ट की मांग की थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दी थी। इसके बाद सेशन कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी यह मामला गया। बहरहाल अब राहुल गांधी के खिलाफ इसी मानहानि मामले में फैसला आने की संभावना बन रही है। अमित शाह पर बयान से जुड़े केस पर फैसले के लिए लंबा समय लग रहा है। यह मामला 2018 का है। इसमें कई गवाही और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 

अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। साल 2025 में शिकायतकर्ता के गवाह की गवाही दर्ज की गई। इस मामले में 28 फरवरी को विजय मिश्रा के गवाह अनिल मिश्रा की गवाही दर्ज की गई। 8 दिसंबर 2025 को ही शिकायतकर्ता के दूसरे गवाह रामचंद्र दुबे की गवाही के बाद साल 2026,  20 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया और 12 मार्च को शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल मिलान कराने की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।

6 साल पुराने मानहानि मामले में आज सुनवाई 

21 मई को मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिश्रा की अर्जी खारिज कर दी गई, तब वह सेशन कोर्ट में इसे चुनौती देने पहुंचे। वहां भी 15 जुलाई को एडीजे कोर्ट ने भी उनकी निगरानी अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद वह 10 सितंबर को जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल करने पहुंचे। बहरहाल, 26 अक्टूबर सोमवार को राहुल गांधी खिलाफ चल रहे 6 साल पुराने मानहानि मामले में आज सुनवाई होनी है। 

राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गयी हैं। राहलु गांधी सोमवार को कोर्ट में पेशी के लिए जनपद सुलतानपुर जा रहे थे। यद्यपि कसी के हताहत होने की खबर नहीं है  कई कार्यकर्ता इस हादसे में घायल हुए हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। 

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